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न्यायिक सेवा में बड़ा बदलाव! हाई कोर्ट ने 56 सिविल जजों की पदोन्नति की मंजूरी दी

UNITED NEWS OF ASIA. बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने प्रदेश के न्यायालयों में रिक्त सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के पदों पर 56 न्यायाधीशों की पदोन्नति का आदेश जारी किया है। यह पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर की गई है और इसे छत्तीसगढ़ लोअर ज्यूडिशियल सर्विस (रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन्स ऑफ सर्विसेस) रूल्स 2006 के तहत लागू किया गया है।

न्यायिक सेवा में बड़ा बदलाव

इस फैसले से प्रदेश के न्यायालयों में न्याय प्रक्रिया को और अधिक सशक्त और सुचारू रूप से संचालित करने में मदद मिलेगी। हाई कोर्ट द्वारा जारी सूची में विभिन्न जिलों में कार्यरत न्यायाधीशों को वरिष्ठता के आधार पर चयनित किया गया है।

न्यायिक व्यवस्था को मिलेगा लाभ

न्यायालयों में लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे और न्यायिक सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से यह नियुक्तियां की गई हैं। इस निर्णय से न्यायपालिका में प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी और मामलों की सुनवाई की प्रक्रिया में तेजी आएगी।

 


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