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पवन खेड़ा को सर्वोच्च न्यायालय से बड़ी राहत, मजिस्ट्रेट जमानत दे सकते हैं

पवन खेड़ा गिरफ्तार: दिल्ली एयरपोर्ट से असं पुलिस ने पवन खेड़ा को गिरफ्तार किया, इस मामले को लेकर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट केश को रद्द कर दिया जाएगा, हम हाई कोर्ट से जमानत के लिए कह देंगे। साथ ही कोर्ट ने सभी मामलों में एक जगह वोटिंग की मांग पर यूपी और असम पुलिस को नोटिस जारी किया है।

सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ:
वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में कहा कि पवन खेड़ा को असम में दर्ज मामले में दाखिल किया गया है। पुरे देश में मामले दर्ज किए जा रहे हैं, इस मामले में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस पी एस नरसिम्हा की बेंच ने सुना. इस दौरान चीफ जस्टिस ने पूछा कि पवन खेडा कौन है? मनु सिंघवी ने बताया कि वे एक कांग्रेसी प्रवक्ता हैं उन्होंने कुछ ऐसा कहा है जो वो खुद नहीं कहते, इसके बाद चीफ जस्टिस ने पूछा कि यह कंफर्म क्या है? इस पर सिंघवी ने कहा कि बयान जैसा भी हो। गिरफ्तारी का मामला नहीं बनता।


कोर्ट ने पूछा- बयान क्या था?
चीफ जस्टिस ने एक बार फिर से पूछा बयान क्या था? जिसके बाद सिंघवी ने कहा था कि मैं कन्फ्यूज हो जाता हूं कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं या गौतम दास। बाद में उन्होंने अपनी गलती के लिए खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा था कि गलती से कह दिया था। उन्होंने आगे कहा कि लखनऊ और वाराणसी की प्राथमिकी 20 फरवरी को की गई थी जबकि असं में 23 फरवरी को ये सभी मामले एक साथ जोड़ जाने का अनुरोध कर रहे हैं पवन खेड़ा को जारी किए जाने में वे पूरा सहयोग करेंगे।

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