
UNITED NEWS OF ASIA. कवर्धा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जनमेजय महोबे के मार्गदर्शन में संयुक्त कलेक्टर मोनिका कौडो ने अधिकारियों की बैठक लेकर लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत अधिसूचित “अनिवार्य सेवाओं” के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के लिए 10 सेवाओं को “अनिवार्य सेवा” के रूप में अधिसूचित किया गया है।
इन 10 सेवाओं में स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, रेल परिवहन, डाक एवं टेलीग्राम विभाग, बीएसएनएल, आल इण्डिया रेडियो, दूरदर्शन, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, मीडियाकर्मी जिन्हें आयोग की अनुमति से प्राधिकार पत्र जारी किए जाएंगे एवं भारतीय खाद्य निगम शामिल हैं।
संयुक्त कलेक्टर मोनिका कौडो ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनिवार्य सेवाओं के रूप में 10 सेवाओं को अधिसूचित किया गया है। जिसमें स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, ऐसे मीडियाकर्मी जिन्हें प्राधिकार पत्र जारी हुआ है, रेल परिवहन, बीएसएनएल, डाक एवं टेलीग्राम विभाग, दूरदर्शन, ऑल इण्डिया रेडियो, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भारतीय खाद्य निगम को अनिवार्य सेवाओं के रूप में अधिसूचित किया गया है।
अनिवार्य सेवा के रूप में अधिसूचित किए जाने से ऐसे कर्मचारी जो शासकीय ड्यूटी के कारण मतदान की तिथि को मतदान केन्द्र पर जाकर अपना वोट नहीं डाल पाते हैं, केवल उनके लिए डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान की गई है। ऐसे सभी कर्मियों को प्रारूप 12 घ पर निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के 5 दिनों के भीतर संबंधित नोडल अधिकारी के समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
संयुक्त कलेक्टर मोनिका कौडो ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत निर्वाचन तीन चरणों में होगा। प्रथम चरण में बस्तर लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत अधिसूचना 20 मार्च 2024 एवं प्रारूप 12 घ में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 25 मार्च 2024 है। द्वितीय चरण में राजनांदगांव, कांकेर एवं महासमुंद लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत अधिसूचना 28 मार्च 2024 एवं प्रारूप 12 घ में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 2 अप्रैल 2024 है।
तृतीय चरण में सरगुजा, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर-जांपा, बिलासपुर, दुर्ग एवं रायपुर लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत अधिसूचना 12 अप्रैल एवं प्रारूप 12 घ में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 17 अप्रैल 2024 है। प्रारूप 12घ में आवेदन के दौरान संबंधित कर्मचारी का मोबाईल नंबर, वोटर आईडी नंबर एवं निर्वाचक नामावली की भाग संख्या एवं सरल क्रमांक सही दर्ज करना अनिवार्य है। निर्वाचक नामावली में कर्मचारी का अद्यतन भाग संख्या एवं सरल क्रमांक पता करने हेतु वोटर हेल्पलाईन एप्प का उपयोग किया जा सकता है। जिसमें वोटर आईडी कार्ड नंबर डालकर इसे खोजा जा सकता है।
प्रारूप 12घ के भाग 1 के साथ-साथ जिला स्तर पर नियुक्त विभाग के नोडल अधिकारी द्वारा इस आवेदन को भाग 2 में सत्यापित किया जाएगा। आवेदन के साथ कर्मचारी का वोटर आईडी कार्ड का छायाप्रति भी संलग्न करना होगा। नियत तिथि तक प्राप्त होने वाले सभी पात्र आवेदनों के आधार पर जिले में पोस्टल वोटिंग सेंटर स्थापित कर इनका डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान, मतदान दिवस के पूर्व ही करवाया जाएगा।
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