
अधिवेशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने सुनवाई के दौरान बताया कि जनप्रतिनिधि कानून के अनुसार यदि किसी सांसद या विधायक को दो या ज्यादा साल की सजा होती है तो उसकी सदस्यता चली जाती है।



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