
दिल्ली हाई कोर्ट ने अर्थ सैनिक फोर्स के सील्स के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा है कि ये भी सशस्त्र फोर्सेस (थलसेना, आवास और नेवी) की तरह पुरानी व्यवस्था के तहत पेंशन पाने का हक है।



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