
UNITED NEWS OF ASIA. कवर्धा । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के निर्देशानुसार तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के दिशा-निर्देश पर कबीरधाम जिले में विधिक साक्षरता शिविरों की श्रृंखला आयोजित की जा रही है। इसी क्रम में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सत्यभामा अजय दुबे के मार्गदर्शन में बुधवार को स्वामी स्वरूपानंद शासकीय हायर सेकेण्डरी विद्यालय, बिरकोना में विधिक जागरूकता शिविर हुआ।
शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री अमन तिग्गा ने विद्यार्थियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987, बाल श्रम निषेध अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम, मोटरयान अधिनियम के तहत वाहनों की वैधता व बीमा संबंधी प्रावधान, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act), साइबर अपराध एवं आईटी एक्ट तथा चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां दीं।
उन्होंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर नालसा विद्यार्थियों में नशे के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए “डॉन स्कीम” संचालित कर रहा है। इसका उद्देश्य मादक द्रव्यों के सेवन से युवाओं व बच्चों में होने वाले सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी दुष्परिणामों को रोकना है। नशा न केवल व्यक्ति की सोचने-समझने की क्षमता को प्रभावित करता है, बल्कि गंभीर अपराधों में संलिप्तता की संभावना भी बढ़ा देता है।
शिविर में “नशामुक्त भारत की ओर बढ़ते कदम में हमारी सक्रिय भागीदारी” और “बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ” जैसे विषयों पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में महिला एवं बाल कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग, भोरमदेव नशामुक्ति पुनर्वास केंद्र तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैरालीगल वॉलंटियर्स (पीएलवी) ने सक्रिय भागीदारी निभाई।
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