छत्तीसगढ़

बेमेतरा में बिना लाइसेंस दवा भंडारण पर बड़ी कार्रवाई — औषधियां जब्त, जनस्वास्थ्य सुरक्षा हेतु जिला प्रशासन सख्त

औषधि अनुज्ञप्ति के बिना दवा भंडारण – बेमेतरा में खाद्य एवं औषधि प्रशासन की बड़ी कार्रवाई

 UNITED NEWS OF ASIA. अरुण पुरेना, बेमेतरा । राज्य शासन के निर्देश एवं कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा के कुशल मार्गदर्शन में अवैध औषधि कारोबार पर सख्ती के तहत खाद्य एवं औषधि प्रशासन, बेमेतरा द्वारा जिले में लगातार सतत निरीक्षण एवं निगरानी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 31 जुलाई 2025 को नवागढ़ विकासखंड के ग्राम एरमशाही (पोस्ट घुरसेना, तहसील नांदघाट) में एक गोपनीय शिकायत के आधार पर बड़ी कार्रवाई की गई।

बिना लाइसेंस संचालित था औषधि भंडार

जांच के दौरान पता चला कि देवेन्द्र पिता गजाधर साहू द्वारा बिना वैध औषधि अनुज्ञप्ति (ड्रग लाइसेंस) के विभिन्न प्रकार की दवाइयों का अवैध भंडारण किया जा रहा था। यह कार्यवाही औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है।

औषधियां जब्त, सैंपल भेजे गए लैब

जांच टीम द्वारा मौके पर विधिवत जांच कर समस्त गैरकानूनी औषधियों को जब्त कर लिया गया है। इसके साथ ही दवाइयों के नमूने प्रयोगशाला परीक्षण हेतु भेजे गए हैं। जब्त की गई दवाइयों की बाजार कीमत लगभग ₹16,887/- आंकी गई है।

कार्रवाई में ये रहे शामिल

यह कार्रवाई औषधि निरीक्षक  श्रुति लकड़ा एवं श्री धनीराम पटेल के नेतृत्व में विभागीय टीम द्वारा की गई।

विभाग की चेतावनी और अपील

विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि बिना अनुज्ञप्ति के औषधियों का भंडारण, क्रय-विक्रय न केवल अपराध है, बल्कि इससे आम नागरिकों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा उत्पन्न होता है।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन, बेमेतरा ने जिले के सभी औषधि व्यवसायियों से अपील की है कि—

  • केवल वैध लाइसेंसधारी प्रतिष्ठान से ही दवाओं का क्रय-विक्रय करें।

  • आम नागरिक किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि या अवैध दवा विक्रय की सूचना तुरंत विभाग को दें।

निरीक्षण अभियान जारी रहेगा

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि औषधि एवं खाद्य प्रतिष्ठानों पर इसी प्रकार सतत निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा और कानून उल्लंघन पर सख्त वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

जनहित में जारी
खाद्य एवं औषधि प्रशासन, बेमेतरा
शिकायत हेतु संपर्क: [स्थानीय हेल्पलाइन नंबर]

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