कोंडागांवछत्तीसगढ़

कोंडागांव में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई – बिना लाइसेंस कारोबार पर ठोका जुर्माना

UNITED NEWS OF ASIA. रामकुमार भारद्वाज, कोंडागांव। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत जिले में बिना लाइसेंस खाद्य व्यापार करने वालों पर कार्रवाई तेज हो गई है। जिला खाद्य सुरक्षा विभाग ने हाल ही में निरीक्षण अभियान चलाकर कई प्रतिष्ठानों को बिना वैध लाइसेंस के खाद्य सामग्री का व्यापार करते हुए पाया। ऐसे मामलों में विभाग ने संबंधित कारोबारियों के विरुद्ध प्रकरण तैयार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया।

जिन प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की गई उनमें जुसब भाई किराना स्टोर्स (केशकाल), दिलदार ढाबा (बहीगांव), 750 सिंगनपुर ढाबा (सिंगनपुर), नेताम किराना स्टोर्स (राधना), एवं पुष्पा होटल (बोरगांव) शामिल हैं।

ढाबा संचालक को 50 हजार का जुर्माना

खास तौर पर, 750 सिंगनपुर ढाबा के खिलाफ की गई कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा विभाग ने तंदूरी रोटी निर्माण में प्रयुक्त आटे का नमूना जांच हेतु भेजा था। रिपोर्ट में भले ही आटा मानकों पर खरा उतरा, लेकिन ढाबा संचालक के पास वैध खाद्य लाइसेंस नहीं था। न्यायालय ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए संचालक पर ₹50,000 का जुर्माना लगाया है।

खाद्य सुरक्षा विभाग की चेतावनी

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि जिले में सभी खाद्य कारोबारियों को अधिनियम के तहत FSSAI लाइसेंस अनिवार्य रूप से लेना होगा, अन्यथा भविष्य में भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। विभाग का कहना है कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

 


यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ़ एशिया पर खबरों का विश्लेषण लगातार जारी है..

आपके पास किसी खबर पर जानकारी या शिकायत है ?
संपर्क करें unanewsofficial@gmail.com | 8839439946, 9244604787

व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें


विज्ञापन के लिए संपर्क करें : 9244604787


निष्पक्ष और जनसरोकार की पत्रकारिता को समर्पित
आपका अपना नेशनल न्यूज चैनल UNA News

Now Available on :

Show More
Back to top button

You cannot copy content of this page