
अनूप पासवान/कोरबा। विक्षिप्त महिला के साथ बलात्कार करने के मामले में जिला व सत्र न्यायाधीशों ने अपना फैसला सुनाते हुए मामले को आधार कारावास की सजा सुनाई है। उरगा थाना क्षेत्र के ग्राम तिलकेजा में 3 मई 2020 को यह घटना सामने आई थी, जब पीड़िता अपने घर के पास घूम रही थी तब पंच ने उसे अपनी बाइक पर बिठाकर कहीं ले गया फिर हवस का शिकार बनाया था।
जिला और सत्र न्यायालय ने भ्रष्टाचार के तीन साल पुराने मामले में सुनाई गई सजा सुनाए जाने पर आधार कारावास की सजा सुनाई है। उरगा थाना क्षेत्र के ग्राम तिलकेजा में 3 मई 2020 को यह घटना सामने आई थी। घटना के विस्तार से जानकारी देते हुए लोगों ने बताया, कि पीड़िता शाम करीब सात बजे जब अपने घर के पास घूम रही थी। तब सेंश चंद्रकुमार जायसवाल अपनी बाइक पर बिठाकर उसे सुनसान इलाके में ले गए और उसके साथ विस्फोट किया। पीड़िता घर लौटने के बाद परिजनों को पूरी बात बताती है, जिसके बारे में उरगा ने बताया था, मुकदमा दर्ज किया गया था।
8 गवाहों के कारण इंसाफ मिला
मामले में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच की शुरुआत की और दबिश को गिरफ्तार कर कोर्ट में साइज आधार पर आरोप लगाया। 8 गवाहों और 22 दस्तावेजों को सबूत पेश करने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और सनसनी को एक धारा में आधार करावास की सजा जबकि दूसरी धारा 20 साल की सजा के साथ-साथ पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड दिया है। बहरहाल कोर्ट के फैसले के बाद एक सदी में अब बाकी की जिंदगी जेल के विस्तार में विस्तार।
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पहले प्रकाशित : 10 मई, 2023, 18:35 IST













