UNITED NEWS OF ASIA. कबीरधाम | बेंगलुरु (कर्नाटक) और कबीरधाम (छत्तीसगढ़) में एक नाबालिग लड़की के साथ अपराध के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। घटना की गंभीरता को देखते हुए, थाना सूर्यनगर (बेंगलुरु) में धारा 376 भारतीय दंड संहिता (BNS), पॉक्सो एक्ट और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था।
घटनाक्रम:
यह मामला उस समय उजागर हुआ जब एक नाबालिग लड़की ने शासकीय अस्पताल, बेंगलुरु में नवजात शिशु को जन्म दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए, थाना सूर्यनगर ने तुरंत पुलिस अधीक्षक कबीरधाम धर्मेंद्र सिंह (IPS) को सूचित किया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए, पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई के निर्देश दिए और एक विशेष टीम का गठन किया।
आरोपी की गिरफ्तारी:
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी लक्ष्मण सोनवानी (पिता: गोकुल सोनवानी, उम्र 24 वर्ष, निवासी तेंदुआडीह, थाना पंडरिया, जिला कबीरधाम) को गिरफ्तार किया। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उसे माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
पुलिस का बयान:
पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह (IPS) ने कहा, “यह प्रकरण बेहद संवेदनशील है और समाज में इस तरह के अपराधों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। पुलिस प्रशासन अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने और पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।”
पुलिस टीम का नेतृत्व:
पुलिस टीम का नेतृत्व उप निरीक्षक ज्ञान सिंह ने किया, और उन्हें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र बघेल, पंकज पटेल और एसडीओपी संजय ध्रुव का मार्गदर्शन मिला।
यह कार्रवाई एक उदाहरण है कि कबीरधाम पुलिस प्रशासन ऐसे गंभीर मामलों में त्वरित और कठोर कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।