UNITED NEWS OF ASIA. कवर्धा। राज्य शासन द्वाराखरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 14 नवम्बर से प्रारंभ होगा। कलेक्टर गोपाल वर्मा के निर्देश पर अपर कलेक्टर निर्भय साहू के नेतृत्व में जिला कार्यालय के सभाकक्ष में समर्थन मूल्य पर धान उर्पाजन के संबंध में बैठक सह प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।
जिला खाद्य अधिकारी सचिन मरकाम और सहायक खाद्य अधिकारी अनिल वर्मा ने धान खरीदी प्रभारियों को धान खरीदी के दौरान होने वाली प्रक्रियाओं और महत्वपूर्ण दिशा-निर्देशों के बारे में जानकारी व प्रशिक्षण दी।
प्रशिक्षण के दौरान सहायक खाद्य अधिकारी अनिल वर्मा ने धान उपार्जन केन्द्रों में प्रारंभिक तैयारी के बारे में जानकारी दी उर्पाजन केन्द्रों के लिए स्थल चयन एवं साफ-सफाई, फेंंसग, विद्युत व्यवस्था, पिं्रटर, यूपीएस, जनरेटर, इंटरनेट कनेक्शन की उपलब्धता होनी चाहिए।
उन्होंने सभी धान खरीदी केंद्रों में धान खरीदी के लिए पर्याप्त जगह, साफ-सफाई, फेंसिंग, चबूतरा, ड्रेनेज, विद्युत व्यवस्था, सीसीटीव्ही, पेयजल व किसान विश्राम गृह की व्यवस्था कराने के साथ-साथ पर्याप्त तारपोलिन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मौसम को ध्यान में रखते हुए उपार्जन केंद्रों में तारपोलिन की व्यवस्था कर ली जाए, किसानों के लिए शुद्ध पेयजल एवं बैठने की समुचित व्यवस्था के साथ-साथ नमी मापक यंत्र, इंटरनेट सुविधा उपलब्ध रखने के निर्देश दिए। किसानों को किसी प्रकार की परेशानी या दिक़्क़त न हो, इसके लिए खरीदी केंद्रों में समर्थन मूल्य, कॉल सेंटर, फायर ब्रिगेड, पुलिस थाना व कंट्रोल रूम के नंबर जरूरी रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए हैं।
प्रशिक्षण में बताया गया कि 14 नवंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक धान की खरीदी की जाएगी।
धान खरीदी केन्द्रों में कृषक द्वारा स्वयं उपस्थित होकर अथवा नामित, नामिनी द्वारा उपस्थित होकर बायोमैट्रिक प्रणाली के माध्यम से समर्थन मूल्य में धान विक्रय किया जाना है। पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी पंजीकृत कृषक के धान खरीदी के लिए अग्रिम टोकन जारी किया जाएगा। किसानां को धान खरीदी के पूर्व खरीदी केन्द्र की दैनिक क्षमता एवं व्यवस्था अनुसार टोकन जारी किया जाएगा।
टोकन जारी की प्रक्रिया दो माध्यम से प्रथम टोकन तुहर हाथ एवं समितियों के सॉफ्टवेयर से जारी की जाएगी। टोकन जारी करने के लिए रविवार से शुकवार तक सुबह 9ः30 बजे से शाम 5ः00 बजे की समय निर्धारित है। टोकन पर धान लाने वाले समस्त कृषकों की टोकन में दर्शायी गई मात्रा अनुसार धान का तौल उसी दिवस पूर्ण की जाएगी।
पंजीकृत कृषक का बैंक खाता सत्यापित नही होने की स्थिति में टोकन जारी नही किया जा सकता सत्यापन उपरांत ही टोकन जारी किया जाएगा। लघु एवं सीमांत कृषकों को एक टोकन जारी कर उनके द्वारा बेचने योग्य धान की खरीदी किया जाएं तथा किसानों की अधिकतम 03 टोकन जारी कर बेचने योग्य धान की खरीदी की जाएगी।
धान उपार्जन केन्द्रों में धान भंडारण के लिए दो लेयर में डनेज लगाना चाहिए। धान तथा बारदानें की किस्म वार स्टेक अलग-अलग लगाना चाहिए जिससे डिलीवरी के समय धान एवं बारदानें की किस्मवार सही गणना की सके। धान भंडारण का स्टेक प्लान तैयार कर प्रदर्शित किया जाना चाहिए। भंडारित धान को बारिश से बचाने के लिए तारपोलिन, प्लास्टिक कव्हर से ढक कर रखा जाना चाहिए।
भंडारित धान को राईस मिलर्स, परिवहनकर्ता को डिलीवरी देते समय प्रथम आवक प्रथम जावक का पालन करना चाहिए। भंडारित धान की सुरक्षा के लिए चौकीदार की नियुक्ति, अस्थाई फेंसिंग, जल निकासी की व्यवस्था एवं दीमक रोधी दवाओं के छिड़काव की जानी चाहिए।