
UNITED NEWS OF ASIA. कबीरधाम । सड़क दुर्घटनाओं में विशेषकर हिट एंड रन मामलों में पीड़ितों को शीघ्र मुआवजा दिलाने के उद्देश्य से जिला स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री राजेश्वरी सूर्यवंशी ने की। यह बैठक माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सत्यभामा अजय दुबे के निर्देशन में आयोजित हुई।
बैठक में अनुविभागीय दंडाधिकारी मुकेश रावटे, उप पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार चंद्राकर, तहसीलदार परमेश्वर मंडावी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का होगा पालन
बैठक में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.01.2024 (W.P. Civil No. 295/2012) के परिपालन में हिट एंड रन स्कीम 2022 के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की गई।
सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए कि यदि किसी सड़क दुर्घटना में एक माह के भीतर वाहन की पहचान नहीं हो पाती, तो पीड़ित परिवार को लिखित रूप से मुआवजा दावा प्रक्रिया की जानकारी दी जाए।
प्रत्येक मामले की होगी निगरानी और सहायता
क्लेम इन्क्वायरी ऑफिसरों को निर्देशित किया गया है कि प्राप्त दस्तावेजों को एक माह के भीतर क्लेम सेटलमेंट कमिशन को भेजा जाए।
साथ ही निर्णय लिया गया कि 1 अप्रैल 2022 के बाद के सभी लंबित हिट एंड रन प्रकरणों की समीक्षा की जाएगी। जिन आवेदकों ने अब तक दावा प्रस्तुत नहीं किया है, उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी।
प्रचार-प्रसार और प्रशिक्षण पर जोर
योजना की जानकारी आमजन तक पहुँचाने हेतु सभी थानों में बैनर व पंपलेट्स लगाए जाएंगे, साथ ही थानों में कार्यरत पैरालीगल वॉलंटियर्स को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के नागरिकों को योजना का लाभ दिला सकें।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अपील
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने नागरिकों से अपील की है कि यदि किसी परिचित या परिजन की मृत्यु या चोट हिट एंड रन दुर्घटना में हुई हो, तो वे योजना के तहत मुआवजा दावा प्रस्तुत करें।
अधिक जानकारी हेतु नजदीकी थाना, तहसील कार्यालय या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय से संपर्क करें।
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