
UNITED NEWS OF ASIA. कवर्धा। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी गोपाल वर्मा ने कबीरधाम जिले में नगरपालिकाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2024-25 की घोषणा के साथ आदर्श आचरण संहिता लागू होने के मद्देनजर निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से आवश्यक आदेश जारी किए हैं।
कलेक्टर ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान भय और आतंक का वातावरण न बने, इसे सुनिश्चित करने के लिए जिले के सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों को अपने-अपने आग्नेय शस्त्र नजदीकी पुलिस थाने में तीन दिनों के भीतर जमा कराना अनिवार्य होगा। यह आदेश जिले के निवासियों के साथ-साथ बाहर से जिले में आने वाले लाइसेंसधारकों पर भी लागू होगा। सभी लाइसेंसधारक आचार संहिता समाप्ति के बाद अपने शस्त्र वापस प्राप्त कर सकेंगे।
इस आदेश में संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों, विशेष सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों, मान्यता प्राप्त बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के सुरक्षा गार्ड को छूट दी गई है। जिन व्यक्तियों को सुरक्षा की दृष्टि से शस्त्र की आवश्यकता है, वे जिला निर्वाचन कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे मामलों में जिला कमेटी द्वारा निर्णय लिया जाएगा कि उन्हें इस आदेश से मुक्त रखा जाए या नहीं। छूट प्राप्त व्यक्तियों को भी अपने शस्त्र संबंधित थाने में पंजीकृत कराने होंगे और बिना थाना प्रभारी की अनुमति के अपने परिसर की सीमा से बाहर ले जाना प्रतिबंधित रहेगा।
चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति तक जिले में सभी शस्त्र लाइसेंस निलंबित रहेंगे, सिवाय विशेष छूट प्राप्त व्यक्तियों के। थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जमा किए गए शस्त्रों का उचित पंजीकरण सुनिश्चित करें, पावती प्रदान करें, और उनकी सुरक्षा करें। चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के एक सप्ताह के भीतर शस्त्र लौटाना अनिवार्य होगा। कलेक्टर गोपाल वर्मा का यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है, ताकि जिले में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न हो सके।
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