UNITED NEWS OF ASIA. शहर के निजी विद्यालय गुरुकुल पब्लिक स्कूल में फरवरी 2023 में यहां पढ़ने वाली चार वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई थी। पुलिस ने इस मामले में कुल चार आरोपी बनाए थे, जिसमें बस परिचालक मुकेश यादव पिता ईश्वर यादव (25 वर्ष)
निवासी ग्राम चचेड़ीं थाना पिपरिया व स्कूल के कर्मचारी वाइस प्रिंसिपल सोनाली पात्रा पति रंजीत पात्रा (47 वर्ष) निवासी दुर्ग, क्लास टीचर अंजना कन्नौजे पति पवन कन्नौजे (44 वर्ष) निवासी कवर्धा व जगदीश सांखला पिता लक्ष्मण सांखला (49 वर्ष) शामिल हैं।
कोर्ट ने स्कूल के तीनों कर्मचारियों को धारा 202, धारा 75 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम 2015 व धारा 21 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 से दोषमुक्त कर दिया है। वहीं बस परिचालक मुकेश यादव पिता ईश्वर यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। घटना के 15 माह के अंदर यह फैसला मंगलवार को जिला कोर्ट के विशेष न्यायाधीश (लैगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012) ने दिया है।
जानकारी के अनुसार घटना दो फरवरी 2023 की है। घटना की सबसे पहले जानकारी बच्ची ने अपनी मां को बताई थी। इसके बाद मां ने कोतवाली थाना में शिकायत दर्ज कराई। आरोपी मुकेश यादव ने स्कूल की चार वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में कोर्ट ने आरोपी को धारा 376 (क,ख), 376(2) (च) समेत पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
कोर्ट ने की टिप्पणी- यह अपराध विकृत मानसिकता को दर्शाता है
इस मामले में कोर्ट ने टिप्पणी भी की है। कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि अभियुक्त मुकेश द्वारा बच्ची की बस का परिचालक होते हुए स्कूल परिसर में उसके साथ लैगिक शोषण का कार्य किया। किसी बालक के माता-पिता अपने छोटे बच्चे को पूर्ण विश्वास के साथ स्कूल भेजते हैं और स्कूल बस में बैठाते है। उनकी सोच यहीं होती है कि चालक व परिचालक बच्चे को स्कूल तक सुरक्षित पहुंचाए व वापस घर लाए। यदि चार वर्षीय बच्ची के साथ परिचालक द्वारा लैगिक शोषण जैसा घिनौना कृत्य किया जाएगा तो समाज के बच्चे कहां सुरक्षित रहेंगे। अभियुक्त मुकेश द्वारा अबोध बच्ची के साथ किया गया अपराध विकृत मानसिकता को दर्शाता है।