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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने रिश्वत मामले में भाजपा विधायक विरूपक्षप्पा को पूर्व जमानत दी

प्रतिरूप फोटो

एएनआई

अदालत ने दोषी दोषी विधायक को आदेश की प्रति मिलने के 48 घंटे के भीतर मामले में जांच अधिकारियों (आइं) के विशेष पेश होने का निर्देश दिया। अदालत ने विरूपक्षप्पा को जमानत पर रहने के दौरान गवाहों को प्रभावित नहीं करने का भी निर्देश दिया।

बैंगलोर। ‘कर्नाटक सोप्स एंड डिटरजेंट्स लिमिटेड’ (केएसडीएल)ठेका घोटाले में मुख्य घटना एवं चन्नागिरी से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक मडल विरूपक्षप्पा को उच्च न्यायालय ने पूर्वज जमानत दे दी। लोकायुक्त पुलिस ने अपने बेटे प्रशांत ममल को अपने पिता की ओर से केएसडीएल ऑफिस में कथित तौर पर 40 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए दो मार्च को गिरफ्तार किया था। पैसिफिक, बेंगलोर जलापत्र एवं सीवेज बोर्ड में मुख्य लेख (अकाउंट) के अधिकारी हैं। कार्यक्षेत्र के। नटराजन की पीठ ने विधायक की अर्जी पर सुनवाई करने के बाद उन्हें जमानत दे दी। विरूपक्षप्पा ने अपने बेटे को गिरफ्तार करने के बाद केएसडीएल के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था।

अदालत ने दोषी दोषी विधायक को आदेश की प्रति मिलने के 48 घंटे के भीतर मामले में जांच अधिकारियों (आइं) के विशेष पेश होने का निर्देश दिया। अदालत ने विरूपक्षप्पा को जमानत पर रहने के दौरान गवाहों को प्रभावित नहीं करने का भी निर्देश दिया। अर्जी की सुनवाई 17 मार्च को स्थगित कर दी गई। कथित तौर पर स्कैंडल केएसडीएल के पते की आपूर्ति से मेल खाता है, जिसके लिए कथित तौर पर 81 मिलियन रुपये की रिश्वत दी गई थी। प्रशांत की गिरफ्तारी के बाद लोकायुक्त पुलिस ने माडल परिवार के घर और आरोप में जांच की, जिसमें 8.23 ​​करोड़ रुपये बरामद हुए।

अस्वीकरण:प्रभासाक्षी ने इस खबर को निराशा नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआइ-भाषा की भाषा से प्रकाशित की गई है।



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Saurabh Namdev

| PR Creative & Writer | Ex. Technical Consultant Govt of CG | Influencer | Web developer
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