
UNITED NEWS OF ASIA. नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए हालिया आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के प्रति अपनी नीति में सख्ती लाते हुए बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के नागरिकों को दिए गए सभी मेडिकल वीजा रद्द कर दिए हैं और उन्हें 29 अप्रैल तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया है। डेडलाइन के बाद देश में रुकने पर तीन साल की सजा का प्रावधान है।
14 वीजा श्रेणियों पर रोक, मेडिकल वीजा पर खास निर्देश
विदेश मंत्रालय के अनुसार, भारत ने पाकिस्तान के लिए जारी 14 प्रकार के वीजा — जिनमें मेडिकल, व्यापार, पर्यटन, पत्रकारिता, छात्र व तीर्थयात्रा वीजा शामिल हैं — पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
सार्क वीजा धारकों को 26 अप्रैल
पर्यटन और अन्य वीजा धारकों को 27 अप्रैल
मेडिकल वीजा धारकों को 29 अप्रैल तक भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है।
मेडिकल टूरिज्म पर गहराया असर
भारत, विशेषकर दिल्ली और दक्षिण भारत के कुछ प्रमुख अस्पताल, लंबे समय से पाकिस्तानी नागरिकों के लिए चिकित्सा उपचार का बड़ा केंद्र रहे हैं।
हालांकि, अधिकारियों और चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि 2016 से ही मेडिकल वीजा की संख्या में गिरावट आई है।
वर्ष 2016 में 1,600 पाकिस्तानी नागरिकों को मेडिकल वीजा जारी किए गए थे।
यह संख्या 2024 में घटकर मात्र 225 रह गई है।
मेदांता, फोर्टिस और अपोलो जैसे बड़े अस्पतालों ने भी पुष्टि की है कि हालिया वर्षों में पाकिस्तानी मरीजों की संख्या बेहद कम हो गई है।
सुरक्षा कारणों से लिया गया निर्णय
सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकी गतिविधियों पर नियंत्रण और विदेशी नीति के कड़े रुख के तहत लिया गया है।
उन्होंने कहा, “जिन्हें इलाज के लिए वीजा दिया गया था, उनका सम्मानपूर्वक लौटना आवश्यक है। जो नहीं लौटेंगे, उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाएगी।”
पाकिस्तानियों के लिए वीजा नीति अब और कड़ी
भविष्य में किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को नया वीजा जारी नहीं किया जाएगा, सिवाय राजनयिक और आधिकारिक श्रेणियों के, जो तब तक मान्य रहेंगे जब तक कोई निष्कासन का आदेश न हो।
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