
UNITED NEWS OF ASIA. राजेन्द्र मंडावी, कांकेर । छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कांकेर संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित भाजपा सांसद भोजराज नाग को बड़ा झटका दिया है। उन्होंने कांग्रेस की ओर से दायर चुनाव याचिका को प्रारंभिक स्तर पर ही निरस्त करने की मांग की थी, लेकिन न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास की एकल पीठ ने 11 सितंबर को उनके इस अंतरिम आवेदन को खारिज कर दिया।
इस आदेश के बाद अब कांकेर लोकसभा चुनाव परिणाम को लेकर कांग्रेस की याचिका पर नियमित सुनवाई होगी। कोर्ट का रुख साफ है कि कांग्रेस की ओर से उठाए गए सवालों पर न्यायिक परीक्षण जरूरी है।
कांग्रेस का आरोप
कांग्रेस ने अपनी याचिका में मतगणना प्रक्रिया और ईवीएम की पारदर्शिता को लेकर गंभीर आपत्तियां दर्ज की हैं। पार्टी का कहना है कि कई बूथों पर गड़बड़ी हुई, जिससे परिणाम प्रभावित हुए। इसी आधार पर चुनाव परिणाम को चुनौती दी गई है।
सांसद की दलील
भोजराज नाग ने कोर्ट से मांग की थी कि यह याचिका प्रथम दृष्टया खारिज कर दी जाए क्योंकि इसमें कोई ठोस आधार नहीं है। मगर हाईकोर्ट ने उनकी इस आपत्ति को अस्वीकार कर याचिका को सुनवाई योग्य माना।
राजनीतिक महत्व
कानूनी जानकारों का मानना है कि यह आदेश प्रदेश की राजनीति के लिए अहम है। यदि कांग्रेस अपने आरोपों को साबित करने में सफल होती है तो कांकेर लोकसभा चुनाव का परिणाम पलट सकता है। वहीं अगर आरोप सिद्ध नहीं होते, तो भोजराज नाग का जनादेश और मजबूत होगा।
अब सभी की निगाहें हाईकोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जो तय करेगी कि कांकेर की सियासत में नया मोड़ आएगा या वर्तमान स्थिति बरकरार रहेगी।
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