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कंझावला दुर्घटना मामला: जुड़ी हुई धारा 302, हत्या का मामला

दिल्ली के कंझावला में हुए हादसे के बाद दिल्ली पुलिस ने निगमों के खिलाफ बड़ा कदम उठाए हुए विरोध में कई बदलाव किए हैं। पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 को भी जोड़ा है। अब टाई के खिलाफ हत्या का मामला चलेगा।

दिल्ली के कंझावला दुर्घटना मामले में दिल्ली पुलिस ने हादसे के 17 दिन बाद बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली पुलिस ने लिंक के खिलाफ स्थिति में आईपीसी की धारा 302 को जोड़ा है। इसके तहत अब हत्या का मामला भी चलेगा। इससे पहले नेटवर्क पर सिर्फ 304 लगी थी।

इस मामले में स्पेशल सीपी जोन 2 लॉ एंड ऑर्डर सागर प्रीति हुड्डा ने बताया कि पुलिस की टीम ने जांच के बाद चुनिंदाता की फाइलों में बदलाव किया है। आरपीएस के खिलाफ अब आईपीसी की धारा 304 की जगह 302 भड़की है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच आगे जारी है। इस मामले में भौतिक, मौखिक, फोरेंसिक साक्ष्यों को पुलिस समेकन कर चुकी है।

कोर्ट ने दी जमानत
इस मामले में आशुतोष भारद्वाज को दिल्ली की एक अदालत ने जमानत दे दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुशील बाला डागर ने सोमवार को भारद्वाज की जमानत पर अपना आदेश सुरक्षित रखा था। जज ने मंगलवार को कहा कि घटना को 50,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दी जाती है। कोर्ट ने जमानत के लिए जो तय किया है, उसकी दशा बयानों से छेड़छाड़ नहीं करेगा, दिल्ली-एनसीआर से बाहर नहीं होगा, जरूरत पर जांच में शामिल होगा और अपना मोबाइल फोन चालू रहेगा।

न्यायाधीश ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि भारद्वाज की भूमिका अपराध होने के बाद शुरू हुई। सोमवार को अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि अब एक साजिश के नजरिए से भारद्वाज की गतिविधियों की जांच की जा रही है। हत्या के अपराध में मृत्यु या मूल कारावास और जुर्माना हो सकता है। सात में से छह पर शुरू में गैर इरादतन हत्या से संबंधित धारा 304 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

इस अपराध में जुर्माने के आधार पर या किसी एक अवधि के लिए कारावास का प्रावधान है जिसे 10 साल तक सींक जा सकता है। भारद्वाज की ओर से पेश वकील शिल्पेश चौधरी ने निवेदन किया कि अपराध के बाद वह केस में शामिल हो गया और अपराध जमानत है। भारद्वाज की याचिका पिछले सप्ताह एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा खारिज किए जाने के बाद चौधरी ने सत्र अदालत का रूख किया था।

ये है मामला
अंजलि सिंह (20) की स्कूटी को 31 दिसंबर की देर रात को एक कार ने टक्कर मार दी थी, जिसके बाद वह कार में फंस कर सुल्तानपुरी से कंझावला के बीच 12 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक घसीटती चली गई। इस घटना में अंजलि की मौत हो गई थी। पुलिस ने 2 जनवरी को इस मामले में दीपक की उपलब्धि (26), अमित जेटली (25), कृष्ण (27), मिथुन (26) और मनोज मित्तल को गिरफ्तार किया था। एक अन्य घटना में छह जनवरी को आत्मसमर्पण कर दिया गया और अगले दिन जमानत पर रिहा कर दिया गया।

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