
UNITED NEWS OF ASIA. कबीरधाम। मामले में प्रार्थियां एकता मानिकपुरी पति स्व मखनदास मानिकपुरी उम्र 33 वर्ष साकिन टिकरापारा कुकदूर, थाना कुकदुर जिला कबीरधाम हम ग्रामीणों के थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 24/6/24 के करीब 4:30 बजे आरोपी कमलेश पिता धनसाय मरकाम ग्राम टिकरापारा कुकदूर द्वारा मां बहन की गंदी गंदी गाली गलौच करते हुऐ, जान से मारने की धमकी देते, घर के दरवाजा को तोड़ कर घर अंदर घुस कर, बास के डंडे से मारपीट कर चोट पहुंचाया है और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया है कि रिपोर्ट पार थाना कुकदुर में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।
दौरान विवेचना के आरोपी कमलेश मरकाम द्वारा प्रार्थिया एवम गवाहों को धमकी दिया जा रहा था व एक अन्य गवाह के साथ मां बहन की गाली गलौच कर, जान से मारने की धमकी देकर डंडे से मारपीट कर चोट पहुंचाया गया जिस पर आरोपी के विरुद्ध अप क्र 76/24 धारा 294,323,506 भादवि कायम किया गया है।
मामले से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया मामले की गंभीर होने से पुलिस अधीक्षक महोदय डॉ. अभिषेक पल्लव द्वारा त्वरित कार्रवाई हेतु निर्देश दिया गया तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विकास कुमार सर, अतिरिक्त पुलिस पुष्पेंद्र बघेल सर एवम अनुविभागीय पुलिस अधिकारी पंडरिया पंकज पटेल के मार्गदर्शन पर मामले में विवेचना कर आरोपी कमलेश मरकाम उर्फ छोटू पिता धनसाय मरकाम उम्र 30 वर्ष सा टिकरापारा कुकदुर को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायायिक हिरासत पर भेजा गया।
संपूर्ण कार्यवाही में सहायक उप निरीक्षक दीपक शर्मा, महिला आर. राजमती सिंद्राम, आर. दुजराम, आर. प्रवीण, का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
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