कबीरधामक्राइमछत्तीसगढ़

गुंडा बदमाश की दबंगई पर कबीरधाम पुलिस की बड़ी कार्रवाई, निकाला जुलूस – भेजा जेल

UNITED NEWS OF ASIA. कबीरधाम। जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कबीरधाम पुलिस ने एक शातिर गुंडा बदमाश पर सख्त कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह (IPS) के निर्देशन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र बघेल तथा पंकज पटेल के मार्गदर्शन में, एसडीओपी पंडरिया भूपत सिंह के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई।

आचार संहिता के दौरान पुलिस की सतर्कता

प्रदेश में नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को देखते हुए जिले में आदर्श आचार संहिता लागू है। चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पुलिस लगातार गश्त और पेट्रोलिंग कर रही है। इसी क्रम में थाना कुकदुर पुलिस ने शातिर अपराधी शाकिर खान (34 वर्ष), निवासी कुई, थाना कुकदुर को गिरफ्तार किया।

गुंडा बदमाश शाकिर खान का आपराधिक रिकॉर्ड

शाकिर खान कुछ माह पूर्व ही गांजा तस्करी के मामले में जेल से छूटा था, लेकिन रिहा होते ही उसने फिर से मारपीट, धमकी और भय फैलाने जैसी घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर दिया।

🔹 5 फरवरी 2025: आरोपी ने एक महिला के साथ मारपीट की, जिससे क्षेत्र में आक्रोश फैल गया।
🔹 29 सितंबर 2024: शाकिर खान ने अपने साथी के साथ मिलकर रामजी पनिका से जबरन पैसे मांगे, इंकार करने पर डंडे से गंभीर मारपीट की, जिससे पीड़ित को गंभीर चोटें आईं।

इस घटना पर थाना कुकदुर में अपराध क्रमांक 127/24, धारा 296, 115(2), 351(3), 3(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान धारा 119(2) बीएनएस जोड़ी गई, जो अजमानतीय अपराध है और इसमें आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है।

आरोपी का जुलूस निकालकर भेजा गया जेल

पुलिस ने आरोपी शाकिर खान का बाजार में जुलूस निकाला, ताकि समाज में कानून-व्यवस्था का स्पष्ट संदेश जाए और अपराधियों में डर पैदा हो। इसके बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

गुंडा बदमाश पर पूर्व में दर्ज मामले

क्र.अपराध क्रमांकधारा
141/15294, 323, 506 भादवि
287/1536 च (2) आबकारी अधिनियम
323/16294, 323, 506 भादवि
473/16294, 323, 506, 34 भादवि
586/16294, 323, 384, 506, 34 भादवि
636/17294, 323, 506, 34 भादवि
776/18395 भादवि
8127/24296, 115(2), 351(3), 3(5) बीएनएस
9129/24296, 115(2), 324(4) बीएनएस
1020/25296, 115(2), 351(3), 3(5) बीएनएस
11छ.ग. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3, 5(ख)

पुलिस की अपील

थाना प्रभारी निरीक्षक जे.एल. शांडिल्य एवं उनकी टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। कबीरधाम पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि किसी भी अवैध गतिविधि या अपराध की जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें, ताकि अपराधियों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

 


यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ़ एशिया पर खबरों का विश्लेषण लगातार जारी है..

आपके पास किसी खबर पर जानकारी या शिकायत है ?
संपर्क करें unanewsofficial@gmail.com | 8839439946, 9244604787

व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें


विज्ञापन के लिए संपर्क करें : 9244604787


निष्पक्ष और जनसरोकार की पत्रकारिता को समर्पित
आपका अपना नेशनल न्यूज चैनल UNA News

Now Available on :

Show More
Back to top button

You cannot copy content of this page