UNITED NEWS OF ASIA. कबीरधाम। इस प्रकार है कि प्रार्थी राकेश दास मानिकपुरी पिता स्व. संजयदास मानिकपुरी उम्र 25 साल साकिन नवागांव कोलिहा थाना पिपरिया जिला कबीरधाम छ.ग. के द्वारा लिखित आवेदन पेश करनें पर दिनांक- 26.06.2024 को ग्राम कोटवारी की बात को लेकर रंजिश रखते हुए ग्राम कोलिहानवागांव के बिसेन दास मानिकपुरी के द्वारा प्रार्थी कों मां बहन की गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देते हुए अपने हांथ में छूरी लेकर गांव में घूम रहा है।
जिससे प्रार्थी जान का खतरा है के संबंध में लिखित आवेदन पेश करनें पर आरोपी के विरूद्ध अपराध प्रथम दृष्टया धारा 294,506 भादवि, का घटित करना पाये जाने से विवेचना के दौरान आरोपी के द्वारा अपनें कब्जें में एक छुरी रखकर गौरा चौरा के पास ग्रामीण लोगों कों मन में डर भय माहौल का पैदा कर कोटवार राकेश कों जान से मार देने की धमकी देनें का अपराध घटित करना पायें जानें से आरोपी बिसेन दास मानिकपुरी के विरूद्ध 25,27 आर्म्स एक्ट जोडी आरोपी के कब्जे से एक धारदार चाकू बरामद कर चाकू रखने वैध दस्तावेज संबधी कोई लायसेंस पेश नही किया।
जिसे विधिवत मुताबिक जप्ती पत्रक के एक धारदार चाकू जिसमें एक लकडी का बेंठ लगा है जिसकी लोहें की लंबाई 10.5 इंच, फल की चौडाई 2 इंच, मूठ की लंबाई 5.5 इंच, किमती 100/ रूपये जप्त कर वजह सबुत मे कब्जा पुलिस लिया आरोपी बिसेन दास मानिकपुरी का कृत्य अपराध धारा-294,323, भादवि एवं 25,27 आमर्स एक्ट के तहत जुर्म अजानतीय अपराध होना पाये जाने से आरोपी को गिरफ्तार कर हिरासत मे लिया गया है।
पुलिस अधीक्षक महोदय कबीरधाम अभिषेक पल्लव सर द्वारा विवेचना में आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त कर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय विकास कुमार, पुष्पेन्द्र बघेल एवं अनुविभागीय अधिकारी प्रतीक चतुर्वेदी द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त कर आरोपी बिसेन दास मानिकपुरी पिता रूपदास मानिकपुरी उम्र 35 साल निवासी कोलिहानवागांव थाना पिपरिया जिला कबीरधाम छ0ग0 विधिवत गिरप्तार किया गया है।
उक्त संपूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी उपनिरीक्षक जयराम यादव, प्र.आर. सतीश साहु, प्र.आर. बलीराम महोबिया, आर. युसुफ खान, आर. हेमंत शर्मा, आर. किशन कौशिक एवं समस्त स्टाप थाना पिपरिया का सराहनीय योगदान रहा है ।