कबीरधामछत्तीसगढ़

संपत्ति विवाद बना हत्या की वजह, कबीरधाम पुलिस ने 72 घंटे में 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार

UNITED NEWS OF ASIA. कबीरधाम। संपत्ति विवाद के कारण महिला की निर्मम हत्या करने वाले पांच आरोपियों को कबीरधाम पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।

यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक  धर्मेंद्र सिंह (भा.पु.से.) के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  पुष्पेंद्र बघेल एवं  पंकज पटेल के मार्गदर्शन तथा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, बोड़ला  अखिलेश कौशिक के नेतृत्व में थाना तरेगांव जंगल पुलिस द्वारा की गई।

घटना का विवरण:

ग्राम सोनतरा निवासी मृतिका गणेशिया बाई एवं अभियुक्त बैसाखु धुर्वे के बीच पैतृक भूमि और अनाज के बंटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था।

 दिनांक 17.03.2021 की शाम मृतिका खेत की ओर गई थी, जहां पहले से घात लगाए बैसाखु धुर्वे, विष्णनाथ धुर्वे और गणेश मरकाम ने उसे रोक लिया। संपत्ति विवाद को लेकर हुई बहस इतनी बढ़ गई कि विष्णनाथ धुर्वे ने डंडे से उस पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। इसके बाद, जब गणेश मरकाम ने उसकी सांसें जांची और बताया कि वह अभी जीवित है, तो आरोपियों ने हत्या करने का फैसला किया।

 बैसाखु धुर्वे ने गमछे से गला कसकर हत्या कर दी, जबकि विष्णनाथ धुर्वे ने डंडे से छाती दबाई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

 शव को छिपाने का प्रयास:
हत्या के बाद, सभी आरोपियों ने शव और अपराध में प्रयुक्त वस्तुएं (गमछा, डंडा, लकड़ी की बल्ली, रस्सी) छिपाने का प्रयास किया। 18.03.2021 की रात को पांचों अभियुक्तों ने शव को रस्सी से बांधकर नदी पार ले जाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में किसी के देखने की आशंका के कारण उसे तुलस करायत के खेत में पेड़ के नीचे छोड़ दिया।

पुलिस जांच और गिरफ्तारी:

थाना तरेगांव जंगल में मर्ग क्रमांक 03/2021 धारा 174 जा.फौ. के तहत मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि होने के बाद धारा 302, 201, 34 भादवि. के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।

पुलिस ने गवाहों के बयान, तकनीकी साक्ष्य एवं मुखबिर की सूचना के आधार पर संदेहियों से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान सभी आरोपियों ने अपराध स्वीकार कर लिया, जिसके बाद दिनांक 23.03.2025 को पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें 09.04.2025 तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजने का आदेश मिला।

गिरफ्तार आरोपीगण:

  1.  बैसाखु धुर्वे (पिता बिसंभर धुर्वे, उम्र 62 वर्ष)
  2.  विष्णनाथ धुर्वे (पिता बैसाखु धुर्वे, उम्र 44 वर्ष)
  3.  गणेश मरकाम (पिता बरेठ मरकाम, उम्र 48 वर्ष)
  4.  रोहित कुमार धुर्वे (पिता मोजीराम धुर्वे, उम्र 31 वर्ष)
  5.  घुनेषराम धुर्वे (पिता मोजीराम धुर्वे, उम्र 35 वर्ष)


(सभी निवासी – ग्राम सोनतरा, थाना तरेगांव जंगल, जिला कबीरधाम)

कबीरधाम पुलिस की अपील:

कबीरधाम पुलिस आमजन की सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यदि किसी को भी संदिग्ध गतिविधि, संपत्ति विवाद या अन्य आपराधिक घटना की जानकारी हो, तो तुरंत निकटतम पुलिस थाना या डायल 112 पर सूचना दें। पुलिस आपकी पहचान गोपनीय रखते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।

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Saurabh Namdev

| PR Creative & Writer | Ex. Technical Consultant Govt of CG | Influencer | Web developer
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