
UNITED NEWS OF ASIA. कबीरधाम। पुलिस अधीक्षक महोदय कबीरधाम डां. अभिषेक पल्लव (भापुसे) के द्वारा समस्त थाना/चौकी प्रभारियो को गुम इंसान की पतासाजी एवम महिलाओं/बच्चो पर होने वाले अपराधो पर अंकुश लगाने हेतु निर्देश दिया गया है। जिसके परिपालन में अति.पुलिस अधीक्षक विकास कुमार (भापुसे), अति.पुलिस अधी. पुष्पेन्द्र सिंह बघेल (रापुसे) एंव पुलिस अनुविभागीय अधिकारी पण्डरिया पंकज कुमार पटेल (रापुसे) के मार्गदर्शन में थाना पंडरिया द्वारा क्षेत्र में गुम इंसानो की लगातार पता तलाश की जा रही थी ।
इसी क्रम में दिनांक 26.07.24 को मुखबिर की सूचना पर थाना पंडरिया के गुम इंसान क्रमांक 43/23 अपराध क्रमांक 338/23 धारा 363 भादवि के संदेही रवि टोंड पिता उमेंद टोंड उम्र 22 साल निवासी पंडरिया थाना पंडरिया जिला कबीरधाम के कब्जे से नाबालिग पीड़िता को बरामद कर आरोपी रवि टोंडे को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर नाबालिग पीड़िता को शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाना स्वीकार करने पर प्रकरण में धारा 366,376(2)n भादवि, 6 पाक्सो एक्ट कायम कर आरोपी रवि टोंडे को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक मनीष मिश्रा,सहायक उप निरीक्षक पंचराम वर्मा,प्रधान आरक्षक राजेश्वर कोसरिया, आरक्षक-सुनील घृतलहरे, म.आर. संगीता चंद्रवंशी एवं साईबर टीम का विशेष योगदान रहा।



- लेटेस्ट न्यूज़ पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें
- छत्तीसगढ़ की ख़बरें पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें
- विडियो ख़बरें देखने के लिए यहाँ क्लिक करें
- डार्क सीक्रेट्स की ख़बरें पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें
- UNA विश्लेषण की ख़बरें पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें