कबीरधामक्राइमछत्तीसगढ़

Kabirdham : बीयर की बाटल से हमला करने वालो पर कवर्धा पुलिस की कार्यवाही

UNITED NEWS OF ASIA. कवर्धा। प्रार्थी रूस्तमे शोहराब रिजवी पिता मोह जाहिर उम्र 35 साल साकिन मंझोली थाना पाण्डातराई जिला कबीरधाम हाल घोठिया रोड कवर्धा ने दिनांक 10.06.2024 को अपने परिजनों के साथ थाना हाजिर आकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 07.06.2024 को ड्यूटी के दौरान अनिल सारथी शराब दुकान के पास आया और शराब भट्टट्ठी खोलो कहकर वाद-विवाद, लड़ाई-झगड़ा किया, जिसे प्रार्थी भगा दिया था।

दिनांक 09.06.2024 को रात्रि में ड्यूटी से छूटकर शराब दुकान के सांगने में खड़ा था, रात्रि लगभग 10.10 बजे अनिल सारथी, मोनू उर्फ कुशाल साहू शराब भट्ठी के पास आकर प्रार्थी को देखकर बोला कि आज भी तुम लोग शराब दुकान को जल्दी से बंद कर दिये हो, उस दिन भी दुकान बंद कर दिये थे, कहकर वाद-विवाद करने लगे, जिसे प्रार्थी मना कर वहां से जाने बोला तो अनिल सारथी, मोनू उर्फ कुशाल आज तुझे जिन्दा नहीं छोडेंगे कहकर हत्या करने की नियत से मोनू उर्फ कुशाल प्रार्थी के दोनो हाथो को पकड़ लिया और अनिल सारथी अपने हाथ में रखे बीयर के टुटे बाटल से प्रार्थी रूस्तमे शोहराब रिजवी के गला में वार कर दिया, जिससे प्रार्थी के गला में चोट आकर खून निकलने लगा। बचाओ-बचाओ कहकर चिल्लाया तो रात्रि ड्यूटी में लगे गार्ड उदित अरोड़ा एवं नंदकुमार नेताम ने बीच बचाव किया। यदि प्रार्थी का बीच-बचाव नहीं करता तो अवश्य ही आरोपीगण अनिल सारथी, मोनू उर्फ कुशाल प्रार्थी की हत्या कर देता।

आरोपीगण अनिल सारथी, मोनू उर्फ कुशाल के विरूद्ध अपराध क्रमांक 375/2024 धारा 307,34 भादवि पंजीचट्ट कर विवेचना में लिया गया, मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय डॉ. अभिषेक पल्लव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विकास कुमार (भा.पु.से.), अति. पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र बघेल, उप पुलिस अधीक्षक (अजांक/काईम) प्रतीक चतुर्वेदी के द्वारा तत्काल कार्यवाही हेतु निर्देशित कर आरोपी पतासाजी हेतु एक विशेष टीम तथा सायबर टीम रवाना किया गया।

आसपास पतासाजी दौरान पता चला कि आरोपी 01. अनिल सारथी पिता शिव सारथी उम्र 24 साल साकिन अटल आवास घुघरी रोड कवर्या 02. कुशाल उर्फ मोनू उर्फ खुशाल साहू पिता गोरे लाल साहू उम्र 25 साल साकिन बहादुरगंज वार्ड दरीपारा कवर्धा द्वारा घटना किये है जिसे हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर घटना कारित करना स्वीकार किया।

प्रकरण में आरोपीगण

  • 01. अनिल सारथी पिता शिव सारथी उम्र 24 साल साकिन अटल आवास घुघरी रोड कवर्धा
  • 02. कुशाल उर्फ मोनू उर्फ खुशाल साहू पिता गोरे लाल साहू उम्र 25 साल साकिन बहादुरगंज वार्ड दर्रीपारा कवर्धा

के विरूद्ध विधिवत्त कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष ज्यूडिश्यिल रिमाण्ड पर प्रस्तुत किया गया। भविष्य में पूरे जिले में किसी भी प्रकार की संगीन वारदात घटित होने पर कवर्धा पुलिस द्वारा गंभीरता से जांच कर आरोपियों के विरूद्ध कड़ी से कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अधिकारी/कर्मचारी- सउनि-कौशल साहू, चंद्रकांत तिवारी, दर्शन साहू, चंदभूषण सिंह, प्र.आर. चुम्मन साहू, अभिनव तिवारी, आर. गोपाल ठाकुर, पवन चंद्रवंशी, रेखचंद जायसवाल, विजय धुर्वे….

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