
पोस्टर को लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में उनकी दर्ज की गई प्राथमिकियों को एक साथ करने और रद्द करने का अनुरोध किया गया है। फिल्म निर्माता ने इन प्राथमिकी के तहत चल रही आपराधिक कार्रवाई पर एकतरफा रोक लगाने का भी अनुरोध किया है।
याचिका को तुलनात्मक सूची में करने के लिए प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और अन्य साथी नरसिम्हा की जगह का अलग से उल्लेख किया गया था। याचिकाकर्ता ने कहा कि मणिमेकलाई की याचिका पर 20 जनवरी को सुनवाई होगी।
डायरेक्टर ने क्या कहा
मणिमेकलाई ने अपनी याचिका में कहा है कि एक निर्माता फिल्म निर्माता के रूप में उनकी मंशा किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि एक समावेशी देवी की छवि को चित्रित करना था। याचिका में कहा गया है कि उनकी फिल्म देवी के व्यापक विचार को दर्शाता है। उन्होंने अपनी याचिका में व्यक्तिगत प्रतिवादियों के साथ-साथ चार राज्यों को भी प्रतिवादी बनाया है।
याचिका में क्या
उनकी रिट याचिका दिसंबर में दायर की गई थी, लेकिन 11 जनवरी को पंजीकरण की जा सकती थी। मनीमेकलाई ने अपने खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज, मध्य प्रदेश के रतलाम, भोपाल और इंदौर, उत्तराखंड के तीसरे और दिल्ली की अदालतों में मुकदमे को चुनौती दी है।
फिल्म मेकर ने क्या कहा
फिल्म निर्माता ने कहा कि उन्होंने अपनी फिल्म के पोस्टर को ट्वीट करने के बाद जान मारने और सिर कलम करने वालों की धमकियों का सामना किया। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ कई प्राथमिक उत्पीड़न और उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है।



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