लेटेस्ट न्यूज़

जेल में बंद कांग्रेस की पूर्व विधायक ममता देवी को एक और मामले में 2 साल की सजा, जानें पूरा मामला

डोमेन्स

ममता देवी रामगढ़ की पूर्व विधायक हैं
ममता देवी कांग्रेस पार्टी से विधायक थीं
वो अभी एक अन्य मामले में भी सजा काट रहे हैं

रिपोर्ट-सुशांत सोनी

हजारीबाग। लोक नायक जय प्रकाश नारायण सेंट्रल कारागार में सजा काट रही रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी और राजीव जयसवाल को गोला-गोली कांड के एक और मामले में दो साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। अपर जज सह विशेष न्यायालय एमएलए-एमपी कुमार पवन की अदालत ने दोनों अभियुक्तों को भादवि की धारा 147 में एक साल, 323 में छह माह, 341 में 15 दिन, 342 में छह माह और 435 में दो साल व पांच-पांच हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा करने पर अतिरिक्त 3 माह की कैद की सजा दी जा सकती है।

11 अभियुक्त धारणा के अभाव में बहुत

इस मामले में रामगढ़ के ही अन्य 11 अभियुक्त जिसमें दिलदार हुसैन, आदिल इनामी, वासुदेव प्रसाद, मनोज पुजहर, लाल बहादुर महतो, कौलेश्वर महतो, बालेश्वर भगत, अभिषेक कुमार सोनी, कुंवर महतो, सुभाष चंद्र महतो और जादु महतो शामिल हैं, इन सभी में शामिल हैं अभियुक्तों को ने न्यायिक साक्ष्य के अभाव में बहुत कुछ किया है। आरोपी ने पिछले 13 दिसंबर 2022 को व्यवहार हजारीबाग में रजरप्पा थाना कांड संख्या 79/2016 में रामगढ़ विधायक सहित 13 दोषी को पांच-पांच साल की सजा सुनाई थी। साथ ही 30 अगस्त 2022 को गोला थाना कांड संख्या 64/2016 में ममता देवी सहित आठ लोगों को तीन माह की सजा सुनाई गई थी।

क्या है मामला

बीते 29 अगस्त 2016 को सरकारी कंपनी में धरना प्रदर्शन चल रहा था। इसी दौरान प्रशासन और रैयतों के बीच जमकर अटकोंक हो गई थी। इसी स्कीम के बीच रामगढ़ जिले के गोला अंचलाधिकारी के सरकारी वाहन को आग के बारे में दे दिए गए थे। इस घटना पर गोला अंचलाधिकारी के चालक कौलेश्वर राम मुंडा ने आवेदन के आधार पर गोला थाना में घटना के संदर्भ में कांड संख्या 65/2016 लिखा था। इसी पक्ष की ओर से कुल 17 गवाहों की गवाही व्यवहार में हुई है।

6 साल पहले की घटना

यह मामला 29 अगस्त 2016 का है, जिस कार कंपनी में धरना प्रदर्शन चल रहा था। इसी बीच प्रशासन और रैयतों के बीच नोंक-झोंक में बढ़ोतरी हुई थी। भीड़ ने गोलाकार सीओ की सरकारी गाड़ी को आग के घेरे में ले लिया था। गोले के सीओ चालक कौलेश्वर राम मुंडा के आवेदन पर गोला थाना कांड नंबर 65/2016 लिखा हुआ था। अभियोजन पक्ष की ओर से 17 गवाहों की गवाही अदालत में हुई थी।

टैग: झारखंड न्यूज, रांची न्यूज

Show More
Back to top button

You cannot copy content of this page