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कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े सभी मामले उच्च न्यायालय स्थानांतरित करने का निर्देश

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अदालत ने निर्देश दिया, “मथुरा के जिला न्यायाधीश इस तरह के सभी मामलों की एक सूची तैयार करें और इन मुकदमों या मामलों के रिकॉर्ड के साथ दो सप्ताह के भीतर इस अदालत को स्थानांतरित करें। यह स्थानांतरण इस के न्यायालय स्वत: संज्ञान के अधिकार के स्थानांतरण के तहत माना जाएगा।”

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मुजरिम की अदालत में आरोपी कृष्ण जन्मभूमि और शाही मस्जिद संबंधी मुकदमे से जुड़े सभी मामले उच्च न्यायालय ने स्थानांतरित किए जाने का शुक्रवार को निर्देश दिया। अरविंद अरविंद मिश्रा ने कटरा केशव देव खेवट मुत के भगवान श्री कृष्ण विराजमान के मित्र रंजना अग्निहोत्री और सात अन्य द्वारा दायर स्थानांतरण आवेदन को स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया। अदालत ने निर्देश दिया, “मथुरा के जिला न्यायाधीश इस तरह के सभी मामलों की एक सूची तैयार करें और इन मुकदमों या मामलों के रिकॉर्ड के साथ दो सप्ताह के भीतर इस अदालत को स्थानांतरित करें। यह स्थानांतरण इस के न्यायालय स्वत: संज्ञान के अधिकार के स्थानांतरण के तहत माना जाएगा।”

अदालत ने कहा, “माननीय मुख्य न्यायाधीश से इस तरह के मुकदमों पर सुनवाई और निस्तारण के लिए एक उचित स्थान का नाम देने का अनुरोध किया जाता है।” याचिका दायर करने का अनुरोध किया गया था कि अयोध्या के मामले की तरह मूल वाद पर स्वयं उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई की आवश्यकता है। अदालत ने हर जगह सुनवाई के बाद तीन मई, 2023 को अपना फैसला सुरक्षित रखा था जिसे शुक्रवार को सुना गया। अदालत ने कहा, “तथ्यों पर ध्यान देने से पता चलता है कि 10 वाद दीवानी अदालत के द्वारा दिए गए आरोप दायर किए गए हैं और इस तरह के और वाद उठा सकते हैं जो पिछले दो तीन वर्षों से जरा भी आगे नहीं बढ़े।”

अस्वीकरण:प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को निराशा नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की भाषा से प्रकाशित की गई है।



 


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