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बालाघाट: ग्रामीणों को विधिक सहायता और महिला सशक्तिकरण की दी गई जानकारी

UNITED NEWS OF ASIA. सायमा नाज, बालाघाट। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में मंगलवार को बालाघाट जिले के ग्राम परसवाड़ा और लोहारा में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष  प्राणेश कुमार प्राण के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया।

शिविर को संबोधित करते हुए जिला विधिक सहायता अधिकारी  जीतेन्द्र मोहन धुर्वे ने कहा कि “पुरुष और स्त्री समाज के दो समानांतर स्तंभ हैं। जिस प्रकार पुरुष की शिक्षा आवश्यक है, उसी प्रकार महिला शिक्षा भी राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।” उन्होंने घरेलू हिंसा अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम और निःशुल्क विधिक सहायता योजना के बारे में ग्रामीणों को विस्तार से जानकारी दी।

 धुर्वे ने ग्रामीणजनों को भारतीय न्याय संहिता (BNS) और दहेज प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधानों से अवगत कराते हुए नशे के दुष्परिणामों पर भी चेताया। साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा संचालित ‘साथी’ अभियान की जानकारी दी, जिसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को कानूनी सहायता पहुंचाना है।

इस अवसर पर असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल  मुकेश लिल्हारे एवं  चन्द्रेश नागेश्वर ने डिफेंस काउंसिल योजना और घरेलू हिंसा अधिनियम के कानूनी प्रावधानों के बारे में भी विस्तार से बताया।

शिविर में  दुर्गेश लिमजे (असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल), ग्राम पंचायत सचिव, पैरालीगल वॉलंटियर  विजय सूर्यवंशी, और बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे। सभी ने शिविर की जानकारी को उपयोगी बताते हुए ऐसे कार्यक्रमों के नियमित आयोजन की मांग की।

 


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