
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थानीय मिशन में सलाहकार प्रतीक माथुर ने 193 सदस्यीय महासभा द्वारा ‘वीटो पहल’ को पास किए जाने के एक साल बाद बुधवार को ‘वीटो के इस्तेमाल’ पर आयोजित महासभा की बैठक में कहा कि पिछले 75 साल से अधिक समय में सभी पांच स्थायी सदस्यों ने अपने-अपने राजनीतिक हित साधन के लिए वीटो का उपयोग किया है।
भारत ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो का उपयोग नैतिक दायित्वों के आधार पर नहीं, बल्कि राजनीतिक विचार के आधार पर किया जाता है और वीटो का उपयोग करने का अधिकार केवल पांच स्थायी सदस्यों को दिया जाना देशों की संप्रभुता की अवधारणा के विपरीत है है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थानीय मिशन में सलाहकार प्रतीक माथुर ने 193 सदस्यीय महासभा द्वारा ‘वीटो पहल’ को पास किए जाने के एक साल बाद बुधवार को ‘वीटो के इस्तेमाल’ पर आयोजित महासभा की बैठक में कहा कि पिछले 75 साल से अधिक समय में सभी पांच स्थायी सदस्यों ने अपने-अपने राजनीतिक हित साधन के लिए वीटो का उपयोग किया है।
कुल 15 देशों की सुरक्षा परिषद के केवल पांच स्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका हैं और इसके पास वीटो का उपयोग करने का अधिकार है। शेष 10 सदस्यों को दो साल के लिए अस्थायी रूप से फिर चुना जाता है और उनके पास वीटो का अधिकार नहीं है। माथुर ने कहा, ”वीटो का उपयोग नैतिक दायित्वों से नहीं, बल्कि राजनीतिक विचार से प्रेरित होता है। जब तक यह अस्तित्व में है, वीटो का अधिकार धारण करने वाले सदस्य देश ऐसा करते रहेंगे, भले ही कितना भी नैतिक दबाव क्यों न हो।” जब ‘वीटो पहल’ संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया था, उस समय भारत ने प्रस्ताव को पेश किया था में समावेशिता की कमी पर ”खेद” व्यक्त किया था।
माथुर ने दोहराया कि वीटो संबंधी प्रस्ताव ”दुर्भाग्य से” संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधार संबंधी सीमित दृष्टिकोण को निर्दिष्ट किया गया है और ”समस्या के मूल कारण की अनदेखी करते हुए एक ही पहलू को उजागर करता है।” उन्होंने कहा, ”वीटो का उपयोग करने का विशेषाधिकार केवल पांच सदस्यों को दिया गया है। यह देशों की संप्रभुता की अवधारणा के विपरीत है और द्वितीय विश्व युद्ध की वाणी केवल यही व्यक्त करती है कि ‘लूटा गया सामान केवल विजेता होता है’।”
माथुर ने यूएनएससी सुधारों पर अंतर-सरकारी वार्ताओं में अफ्रीका के रुख को उद्धृत करते हुए कहा, ”जाना पारंपरिक रूप से वीटो को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। बहरहाल, आम न्याय की बात करें, तो जब तक यह बना रहता है, तब तक इसमें शामिल नए स्थायी सदस्यों को भी यह अधिकार दिया जाना चाहिए। राष्ट्रों के साथ समान व्यवहार वाले या फिर नए स्थायी सदस्यों को भी वीटो का अधिकार दिया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा, ”हमारे विचार में नए सदस्यों को वीटो का अधिकार दिए जाने से परिषद की विभाजन पर कोई विरोध प्रभाव नहीं मिलेगा।” भारत ने वीटो के प्रश्न सहित यूएनएससी सुधार के सभी पांच पहचान से आईजीएन (अंतरसरकारी वार्ता) प्रक्रिया में स्पष्ट रूप से परिभाषित समय सीमा के माध्यम से व्यापक तरीके से बातचीत की आवश्यकता को रेखांकित किया गया। ये पांच पहलू हैं- सदस्यता की लिंक, वीटो का प्रश्न, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, एक विस्तृत परिषद का आकार एवं परिषद के काम करने के तरीके और सुरक्षा परिषद एवं महासभा के बीच संबंध।
अस्वीकरण:प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को निराशा नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की भाषा से प्रकाशित की गई है।



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