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सिंगापुर में भारतीय मूल के किशोर पर बैंक से धोखाधड़ी व धनशोधन के लिए उत्तेजक का आरोप

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मीडिया में प्रकाशित एक खबर में यह जानकारी दी गई है। द स्ट्रेट्स टाइम्स अख़बार की रिपोर्ट के अनुसार, मथाना राज सिंह यूओबी बैंक को धोखा देने की साजिश में लगा था और बैंक को यह भरोसा था कि पिछले साल मई में बैंक खाते पर नौकरी करने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं।

भारतीय मूल के एक किशोर पर धोखाधड़ी करने और बैंक की कंप्यूटर प्रणाली में छिपे रूप से सेंध लगाने के लिए अज्ञात को उकसाने के आरोप में शुक्रवार को मामला दर्ज किया गया है। मीडिया में प्रकाशित एक खबर में यह जानकारी दी गई है। द स्ट्रेट्स टाइम्स अख़बार की रिपोर्ट के अनुसार, मथाना राज सिंह यूओबी बैंक को धोखा देने की साजिश में लगा था और बैंक को यह भरोसा था कि पिछले साल मई में बैंक खाते में नौकरी करने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं।

यूओबी से संबंधित खाता धोखाधड़ी सिंडिकेट द्वारा 2,49,000 सिंगापुर डॉलर से अधिक की आपराधिक कमाई को वैध बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। अदालत के दस्तावेजों का हवाला देते हुए, रिपोर्ट में कहा गया है कि 19-दोषी सिंह ने अधिकृत अधिकार बिना यूओबी की कंप्यूटर प्रणाली के माध्यम से दोष के उद्देश्य से किसी व्यक्ति को अपना आई-बैंकिंग नंबर-पासवर्ड दिया था।

सिंह ने कानूनी सहायता के लिए आवेदन करने के अपने इरादे का संकेत दिया। धोखाधड़ी का दोषी पाए जाने पर उसे तीन साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यदि वह अन्य आरोप में दोषी पाया जाता है, तो उसे दो साल तक की जेल या अधिक से अधिक 5,000 सिंगापुरी डॉलर का जुर्माना या दोनों हो सकता है। अगली बार उन्हें छह अप्रैल को अदालत में पेश किया जाएगा।

अस्वीकरण:प्रभासाक्षी ने इस खबर को निराशा नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआइ-भाषा की भाषा से प्रकाशित की गई है।



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