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Indian citizens executed in UAE: हत्या के दोषी पाए गए दो भारतीयों को मिली सजा-ए-मौत

भारतीय दूतावास ने दी कानूनी सहायता, लेकिन बचाव की आखिरी कोशिश नाकाम

विदेशी धरती पर भारतीयों के लिए सबक, कानून उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई

UNITED NEWS OF ASIA. संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में हत्या के आरोप में दोषी पाए गए दो भारतीय नागरिकों को फांसी की सजा दे दी गई है। दोनों व्यक्ति केरल के निवासी थे, जिनकी पहचान मोहम्मद रिनाश और मुरलीधरन वलप्पिल के रूप में हुई है।

भारतीय विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि यूएई की सर्वोच्च अदालत ने फांसी की सजा को बरकरार रखा था। इसके बाद, उन्हें सजा दे दी गई। मोहम्मद रिनाश को एक अमीराती नागरिक की हत्या का दोषी पाया गया था, जबकि मुरलीधरन वलप्पिल पर एक भारतीय नागरिक की हत्या का आरोप था।

भारतीय दूतावास ने की कानूनी सहायता

विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय दूतावास ने दोनों आरोपियों को आवश्यक कानूनी सहायता प्रदान की थी। इसमें दया याचिका दायर करना भी शामिल था, लेकिन यूएई सरकार ने इसे खारिज कर दिया।

यूएई सरकार ने 28 फरवरी को भारतीय दूतावास को इस फैसले की जानकारी दी थी। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि भारतीय सरकार ने अपने नागरिकों के लिए हरसंभव प्रयास किया, लेकिन कानूनी प्रक्रिया और यूएई के कानूनों के तहत सजा को टाला नहीं जा सका।

विदेशों में फंसे भारतीयों के लिए चेतावनी

इस घटना ने विदेशों में काम करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है कि कानूनी प्रक्रियाओं और नियमों का सख्ती से पालन करना आवश्यक है। खाड़ी देशों में कानून उल्लंघन के मामलों में कठोर दंड का प्रावधान होता है, और अपराधों में लिप्त पाए जाने पर सख्त सजा दी जाती है।

 क्या कहते हैं कानून विशेषज्ञ?

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यूएई में हत्या जैसे मामलों में सजा-ए-मौत का प्रावधान है, और यदि सर्वोच्च अदालत किसी भी मामले में अंतिम फैसला सुना देती है, तो उसे बदलना बहुत मुश्किल होता है।

यूएई में दो भारतीयों को फांसी की सजा मिलने से यह स्पष्ट हो गया है कि विदेशों में कानूनी नियमों का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस मामले में पूरी कानूनी सहायता दी, लेकिन सजा को टालना संभव नहीं हो सका।

 


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