
एमपी में अनुकंपा नियुक्ति : मध्य प्रदेश के जनता के लिए वहां की सरकार ने अब नया नियम लागु कर दिया है, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों के अपमान से पहले मौत होने के बाद अब उनकी पत्नी बेटियों और बहू यानी बेटेवधु को भी अनुकंपा नियुक्ति मिल जाती है।
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इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया गया कर दिया है। लंबे समय से इसका लेकर कवायद चल रही थी। सोमवार को प्रशासन विभाग ने इस संबंध में सामान्य आदेश का गजट में नोटिफिकेशन जारी किया है। शक में बदलाव से अनुकंपा नियुक्ति में विवाहित बेटियों और बहुओं को भी अवसर मिल सकता है। जबलपुर सरकारी कर्मचारियों के संबद्ध पति, पत्नी के पास जरूरी योग्यता न होने पर, या अतिरिक्त स्वयं अनुकंपा नियुक्ति लेने से इंकार कर दें तो उनके द्वारा नियुक्त पुत्र या अविवाहित पुत्री को अनुकंपा का प्रावधान था।
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इसमें संसोधन करते हुए अब बेटी की शादी को भी अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता होगी। मप्र के सामान्य प्रशासन विभाग ने नियम में जो बदलाव किया है उसके अनुसार ऐसी विधवा, तलाकशुदा बेटी जो कर्मचारियों की मौत का जहर उस पर पूरी तरह से समान के साथ रह रही है। यूएस अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान है।
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