
अतीक अहमद
प्रयागराज: आज माफिया अतीक अहमद के बहाने का पहला होश हो गया है। अतीक को उमेश पाल अपहरण के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। इस बीच प्रयागराज स्थित एमपी-लॉ कोर्ट परिसर के अंदर का एक वीडियो सामने आया है जिसमें अतीक को लटकाते हुए दो के नारे लग रहे हैं। अतीक को जब कोर्ट के अंदर ले जाया जा रहा था, केवल आवेदन करने वालों ने नारे शुरू कर दिए। ‘अतीक मुर्दाबाद’ और ‘फांसी दो-फांसी’ के नारे लगाए गए। इस दौरान अतीक का चेहरा उतर गया और वहां मौजूद भीड़ को देखते हुए नजर आए।
जूतों की माला लेकर पहुंचे वकील
वहीं, अतीक अहमद कोर्ट में जब जिल्दसाजी करार दिया गया तब उसकी आंखों से छलक आए थे। अतीक उस समय रोने लगा था और उसका भाई अशरफ भी फफक-फफक कर रो रहा था। इससे पहले जब पुलिस की टीम माफिया अतीक, उनके भाई अशरफ और फरहान को कोर्ट लेकर पहुंचती थी तो कोर्ट के बाहर गमहागहमी बढ़ गई थी। अतीक अहमद को जूतों की पोशाक पहनने के लिए वकील वहां पहुंचे। हालांकि इस बीच सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद नजर आई और लोगों को रोक लिया गया।
वीडियो देखें-
स्कोर कर रहे हैं का कहना है कि अतीक अहमद ने हमारे भाई उमेश पाल की हत्या की है। उमेश पाल भी वकील थे और जब उनकी हत्या की गई तो उन्होंने काला कोट पहन रखा था।
अतीक अहमद को फांसी या उम्रकैद
आपको बता दें कि अपहरण के मामले में प्रयागराज कोर्ट ने अतीक के भाई अशरफ को भारी कर दिया है। उमेश पाल मामले में अतीक के साथ अशरफ भी था लेकिन कोर्ट ने उसे इस मामले में भारी कर दिया है। जिन परिदृश्य में अतीक को शील का दावा किया गया है उनमें से एक धारा 364 ए ऐसी है जिसमें उम्र कैद से लेकर फांसी की सजा तक का प्रावधान है।
अतीक अहमद को जूतों की पोशाक पहनने के लिए अटॉर्नी कोर्ट के नतीजे पहुंचे।
क्या है उमेश पाल अपहरण कांड?
अतीक और उसके गुर्गों ने राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल का 28 फरवरी 2006 को अपहरण कर लिया था। उसे मारा गया, बिजली के संकेत तक दिए गए और हलफनामे पर जबरन तबाही करकर 1 मार्च 2006 को अदालत में ये गवाही भी दी गई कि राजू पाल की हत्या का वक्त वो घटना स्थल पर मौजूद नहीं था।
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5 जुलाई 2007 को इस मामले में 11 लोगों पर केस दर्ज हुआ था और इसके बाद कोर्ट में गवाही का शिल शुरू हुआ तो उमेश पाल की ओर से शुरू की गई रिपोर्ट में कुल 8 गवाह पेश किए गए जबकि अतीक गैंग ने 54 गवाहों से गवाही दी थी। इसके बाद जब उमेश पाल के मामले की सुनवाई में देरी होने लगी तो उमेश पाल ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट के आदेश के बाद 2 महीने में सुनवाई पूरी हो गई और उसी सुनवाई में आखिरी गवाही देने के बाद उमेश पाल घर वापस आ गए थे जब उनकी हत्या हो गई थी। अब 17 साल बाद इस मामले में अतीक को कोर्ट ने मूल कारावास की सजा सुनाई है।
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