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राह-वीर योजना में सड़क दुघर्टना में घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को मिलेगी 25 हजार रुपए की राशि

UNITED NEWS OF ASIA. सायमा नाज,बालाघाट | मध्यप्रदेश शासन के परिवहन मंत्रालय द्वारा संचालित ‘राह-वीर योजना’ के तहत अब सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को एक घंटे के भीतर अस्पताल पहुंचाने वाले राहगीर को ₹25,000 की नगद राशि और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा।

इस संबंध में बालाघाट कलेक्टर  मृणाल मीणा ने निर्देश जारी करते हुए संबंधित अधिकारियों को आदेशित किया है कि राज्य शासन की दिनांक 21 अप्रैल 2025 की गाइडलाइन के तहत इस योजना को जमीन पर प्रभावी ढंग से लागू किया जाए।

 योजना का उद्देश्य:

सड़क दुर्घटनाओं के शिकार व्यक्तियों को ‘गोल्डन ऑवर’ में चिकित्सा सहायता दिलाना।

आम जनता को दूसरों की मदद के लिए प्रेरित करना।

दुर्घटना के बाद समय पर इलाज मिलने से मृत्यु दर में कमी लाना।

प्रोत्साहन का प्रावधान:जो व्यक्ति:

दुर्घटना में घायल व्यक्ति को 1 घंटे के भीतर अस्पताल पहुंचाता है,

पीड़ित की मदद करने में सक्रिय भूमिका निभाता है, उसे सरकार की ओर से ₹25,000 नगद राशि और राह-वीर सम्मान पत्र प्रदान किया जाएगा।

 इन अधिकारियों को दिए गए निर्देश:

कलेक्टर  मीणा ने यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया है कि सभी संबंधित विभाग समन्वय के साथ योजना का पालन करें। निर्देशित अधिकारी हैं:

पुलिस अधीक्षक

कमांडेंट एसएएफ

अपर कलेक्टर एवं सभी एसडीएम

यातायात उप पुलिस अधीक्षक एवं परिवहन अधिकारी

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन

परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण

समस्त तहसीलदार

प्रबंधक, अग्रणी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

सचिव, जिला रेडक्रॉस सोसायटी

 जन सामान्य से अपील:

जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को तत्काल अस्पताल पहुंचाने में निर्भीक होकर मदद करें,

सरकार उनकी सुरक्षा, गोपनीयता और सम्मान सुनिश्चित करेगी।

 

 

 


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