
UNITED NEWS OF ASIA. प्रदीप शर्मा , सक्ती | प्रथम अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सक्ती के पीठासीन अधिकारी प्रशांत शिवहरे ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सड़क दुर्घटना में मृत जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी के परिजनों को 1 करोड़ 58 लाख 26 हजार 488 रुपये की क्षतिपूर्ति राशि प्रदान करने का आदेश दिया है। यह सक्ती न्यायालय क्षेत्राधिकार में अब तक का सबसे बड़ा मुआवजा आदेश माना जा रहा है।
घटना 28 अगस्त 2024 की है, जब जिला कांकेर में पदस्थ अधिकारी हरिकीर्तन राठौर अपने कार्यालय जाने के लिए बस क्रमांक CG 19 F 0972 से धमतरी से रवाना हुए थे। सुबह करीब 10 बजे, नेशनल हाईवे 30 पर स्थित ग्राम मरकाटोला घाटी के पास बस चालक (अनावेदक क्रमांक 1) ने तेज और लापरवाही से वाहन चलाते हुए सामने से आ रही ट्रक क्रमांक AP 21 TZ 5579 से टक्कर कर दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस में सवार हरिकीर्तन राठौर को गंभीर चोटें आईं।
घायल अवस्था में उन्हें पहले धमतरी अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर स्थिति को देखते हुए रायपुर के रामकृष्ण अस्पताल रैफर किया गया। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना के संबंध में थाना पुरुर, जिला बालोद में भारतीय न्याय संहिता की धारा 125(1), 281, 106 के तहत अपराध दर्ज किया गया।
मृतक की पत्नी और बच्चों द्वारा प्रथम अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सक्ती में बीमा कंपनी के विरुद्ध मुआवजा दावा प्रस्तुत किया गया था। सुनवाई के दौरान अधिकरण ने पाया कि दुर्घटना बस चालक की लापरवाही के कारण हुई थी। बस बीमित थी, इसलिए बीमा कंपनी को मृतक के परिजनों को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया।
प्रशांत शिवहरे ने प्रस्तुत दस्तावेजों और साक्ष्यों के आधार पर मृतक की मासिक आय 1,11,764 और उम्र 45 वर्ष को ध्यान में रखते हुए कुल 1 करोड़ 58 लाख 26 हजार 488 रुपये की क्षतिपूर्ति राशि निर्धारित की। उन्होंने बीमा कंपनी को निर्देशित किया कि वह यह राशि मृतक के परिजनों को शीघ्र अदा करें।
इस निर्णय को न केवल न्यायालयिक क्षेत्र में एक मिसाल माना जा रहा है, बल्कि यह उन परिवारों के लिए भी एक उम्मीद की किरण है जो दुर्घटनाओं के बाद न्याय के लिए संघर्ष करते हैं।
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