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दिल्ली में एलजी ही बॉस! अधिकारियों के तबादले-पद स्थापना को लेकर केंद्र सरकार ने फ्रेम जारी किया

अणि

मानक जारी होने से एक सप्ताह पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में कुछ सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी सेवाओं के नियंत्रण को दिल्ली सरकार को सौंप दिया है।

दिल्ली में पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों के तबादले और पद स्थापना को लेकर बड़ा फैसला दिया था। इस फैसले में दिल्ली सरकार को कई अधिकार दिए गए थे। हालांकि अब इसे लेकर केंद्र सरकार एक बड़ी सीढ़ी लेकर सामने आई है।‘ग्रुप-ए’ अधिकारियों के तबादले और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए ‘राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण’गठित करने की इसमें कुछ कहा गया है। इस समिति में 3 सदस्य होंगे। मुख्य सचिव और गृह सचिव के अलावा शामिल होंगे और सभी फैसलों के बहुमत के आधार पर जाएंगे। हालांकि अंतिम निर्णय एलजी का ही होगा।

सब्सक्राइबर है कि मानक जारी होने से कोर्ट एक हफ्ते पहले ही सुप्रीम ने राष्ट्रीय राजधानी में कुछ सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी सेवाओं का नियंत्रण दिल्ली सरकार को सौंप दिया है। एक दिन में, दिल्ली के शर्मा अरविंद केजरीवाल कोर्ट ने आरोप लगाया था कि केंद्र सुप्रीम के जजमेंट को पलटने के लिए चार्टर जारी करने की योजना बना रही है। ग्रेडिएंट में कहा गया है कि ”राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकार नाम का एक अधिकार होगा, जो उसे प्रदान की गई शक्तियों का उपयोग करेगा और उसे सौंपे जाने का उपाय करेगा। प्राधिकरण में दिल्ली के सदस्य उसके अध्यक्ष होंगे। साथ ही, इसमें मुख्य सचिव और प्रधान सचिव (गृह) सदस्य होंगे। क्रमांक में कहा गया है, ”प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किए जाने वाले सभी मुद्दों पर निर्णय और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत से होगा। प्राधिकरण के सभी सदस्य सचिव सत्यापन करेंगे।” शपथ में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण उसके अध्यक्ष की मंजूरी से सदस्य सचिव द्वारा तय किए गए समय और स्थान पर बैठक करेंगे।

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