
UNITED NEWS OF ASIA. बिलासपुर | छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में पड़ोसी ने 7 साल की बच्ची से रेप कर उसे मार डाला। बताया जा रहा है कि बच्ची के सिर को पत्थर से कुचलकर रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इस केस में दोषी को फांसी की सजा सुनाई थी, जिसे अब हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास में बदल दिया है।
केस की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस एके प्रसाद की डिवीजन बेंच में हुई। इस दौरान डिवीजन बेंच ने कहा कि यह घटना अपने आप में बहुत भयानक और दर्दनाक है। यह जघन्य अपराध तो है पर इसे रेयर ऑफ रेयरेस्ट की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।
सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच ने दुष्कर्म और हत्या के दोषी दीपक बघेल की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदलने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि यह जघन्य अपराध है। लेकिन, रेयर ऑफ रेयरेस्ट नहीं।
क्या है पूरा मामला ?
दरअसल, कोतवाली थाना क्षेत्र में 28 फरवरी 2021 की रात करीब 8.30 बजे पड़ोसी दीपक बघेल झांकी दिखाने के बहाने अपने साथ बच्ची को ले गया था। बच्ची के साथ उसका 5 साल का भाई भी था। इस दौरान भाई को झांकी समारोह में छोड़कर दीपक बच्ची को अपने साथ रेलवे ट्रैक के किनारे ले गया।
इस दौरान बच्ची से दुष्कर्म किया। उसके सिर पर पत्थर से वार कर कुचल दिया। हत्या के बाद लाश को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। ट्रेन गुजरने के कारण बच्ची की लाश क्षत-विक्षत हो गई थी।
पुलिस ने दीपक बघेल को गिरफ्तार किया
दुष्कर्म और हत्या के केस में पुलिस ने दीपक बघेल दीपक बघेल के खिलाफ धारा 363, 366, 376 2एफ, 376 (2) (1), 302 और 201 और पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया। उसके खिलाफ साक्ष्य जुटाकर उसकी गिरफ्तारी की गई। फास्ट-ट्रैक कोर्ट में पुलिस ने दीपक बघेल के खिलाफ चालान पेश किया।
फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दीपक को दी फांसी की सजा
पुलिस की चार्जशीट पेश होने के बाद फास्ट-ट्रैक कोर्ट में गवाहों का बयान दर्ज किया गया। नाबालिग बच्ची के साथ हुई इस जघन्य हत्याकांड का ट्रायल महज 8 महीने में ही पूरा कर लिया गया। एफटीसी ने दीपक बघेल पर दोष सिद्ध किया। एफटीसी ने इस अपराध को रेयर ऑफ रेयरेस्ट श्रेणी का माना। रेपिस्ट दीपक बघेल को फांसी की सजा सुनाई।