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पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी (पीटीआई) के प्रमुख इमरान खान (70) शुक्रवार को सुरक्षा गारंटी के बीच लाहौर उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों को अलग तरीके से पेश किए गए। इमरान को पिछले हफ्ते आतंकवाद के इन मामलों में गिरफ्तारी से 24 मार्च तक सुरक्षा प्रदान की गई थी।
पाकिस्तान के एक ने आतंकवाद से जुड़े पांच मामलों में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को दी गई अग्रिम जमानत की अवधि शुक्रवार को 27 मार्च तक बढ़ा दी गई। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी (पीटीआई) के प्रमुख इमरान खान (70) शुक्रवार को सुरक्षा गारंटी के बीच लाहौर उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों को अलग तरीके से पेश कर रहे थे। इमरान को पिछले हफ्ते आतंकवाद के इन मामलों में गिरफ्तारी से 24 मार्च तक सुरक्षा प्रदान की गई थी। ये मामले पांच में से एक टेलीफोन परिसर में कथित हमलों से संबंधित हैं।
सरकार के कानूनी अधिकारियों ने इमरान की जमानत पूर्व अवधि बढ़ाने का यह कहते हुए विरोध किया कि उन पर याचिका से जमानत हासिल की जानी चाहिए। इमरान ने पिछले हफ्ते लाहौर उच्च न्यायालय में कहा था कि जुआर की एक अदालत में दायर की गई जाली पुलिस और फ्रंटियर कांस्टेबुलरी के सील के दौरान उनकी कार पर आंसू गैस के गोले दागे गए थे, जिसके बाद में पीटते हुए निशान और एफआईआर के बीच झड़प शुरू हो गई थी । इमरान ने दावा किया था कि बोल्ड में उनकी हत्या की साजिश रची गई थी और यही कारण है कि वह लाहौर लौट आए। याचिका प्रमुख ने अदालत से कहा, “मेरी जान को खतरा है। मैं अदालत से अनुरोध करता हूं कि वह उस वीडियो को देखे ताकि वह पता चले कि मैं व्यस्त परिसर के बाहर 40 मिनट से इंतजार कर रहा था, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूं।
उन्होंने कहा कि वह कुल 140 मुकदमों का सामना कर रहे हैं, जिनमें से 40 दुर्घटनाएं आपदा से जुड़ी हैं और हर मामले में व्यक्तिगत रूप से पेश आना संभव नहीं है। इमरान ने अदालत से यह भी कहा कि उसके आदेश के बावजूद पंजाब प्रांत की पुलिस ने जामन पार्क लाहौर स्थित उनके आवास पर छापा मारा और उसे नुकसान पहुँचाया तथा गलत कई गलतियाँ कर लीं।
अस्वीकरण:प्रभासाक्षी ने इस खबर को निराशा नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआइ-भाषा की भाषा से प्रकाशित की गई है।
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