














UNITED NEWS OF ASIA. बिलासपुर। नक्सल ऑपरेशन में शहीद पुलिस कर्मी के पुत्र पंकज सिन्हा ने ASI (M) के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने गृह विभाग के सचिव और पुलिस महानिदेशक को चार सप्ताह के भीतर निराकरण करने का निर्देश दिया है।
पंकज सिन्हा के पिता, आरक्षक मुरलीधर सिन्हा, वर्ष 2007 में नारायणपुर जिले में नक्सल ऑपरेशन के दौरान शहीद हो गए थे, और उन्हें शहीद का दर्जा दिया गया था। पंकज को नाबालिग होने के कारण बाल आरक्षक के रूप में अनुकम्पा नियुक्ति दी गई थी। अब 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर उन्होंने ASI (M) के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया था, लेकिन नियुक्ति में देरी को लेकर उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय ने कोर्ट में तर्क रखा कि 13 नवंबर 2020 को पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी सर्कुलर के तहत, शहीद पुलिस कर्मियों के वारिसों को ASI (M) के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति देने का प्रावधान है, जिसे पंकज के मामले में लागू नहीं किया गया।
हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद गृह विभाग और डीजीपी को निर्देश दिया कि पंकज सिन्हा के आवेदन का निराकरण चार सप्ताह के भीतर किया जाए, जिससे उन्हें शहीद पिता के बलिदान का उचित सम्मान मिल सके।
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