UNITED NEWS OF ASIA. रायपुर| सहित प्रदेश भर के अधिकांश स्पा सेंटर्स में नियमों का उल्लंघन हो रहा है। मॉनिटरिंग के अभाव के चलते डीप मसाज के नाम पर गंदा काम अधिकांश सेंटर में चल रहा है। सिर्फ गुमास्ता लाइसेंस लेकर स्पा कारोबारी अपनी मनमानी कर रहे हैं।
रायपुर में ही 400 से ज्यादा स्पा सेंटर्स में 3 हजार युवक-युवतियां काम करते हैं। सेंटर्स में न रिकॉर्ड मैंटेन किया जा रहा, न CCTV लगाए गए, वहीं एक्सपर्ट की नियुक्त भी नहीं की गई है। जिससे ये पता नहीं चल पा रहा कि कौन काम कर रहा है? किस तरह की सर्विस दी जाती है? यहां पर किस तरह के लोग आते है? इसका कोई भी रिकॉर्ड निगम और पुलिस प्रशासन के पास नहीं है।
आपको बताते हैं, स्पा सेंटर से जुड़े कुछ जरूरी लाइसेंस, नियम और गाइडलाइन, लेकिन उससे पहले 2 केस से समझिए निगरानी क्यों जरूरी
- केस 1- दिल्ली-कोलकाता की युवतियों के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार
सितंबर 2023 को रायपुर पुलिस की 6 टीम ने तेलीबांधा, गोलबाजार, गंज, मौदहापारा और आमानाका इलाके के स्पा सेंटर में दबिश दी। यहां दिल्ली- कोलकाता की 21 युवतियां और 4 मैनेजर को पकड़ा था। इनमें एक महिला भी शामिल थी।
ये कार्रवाई डीएसपी आइयूसीएडब्ल्यू ललिता मेहर, डीएसपी अजाक ज्योत्सना चौधरी, डीएसपी माना कल्पना वर्मा, डीएसपी क्राइम दिनेश सिन्हा और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट ने की थी।
- केस 2- 13 लड़कियां संदिग्ध हालत में मिली
25 जून 2023 को रायपुर के सिविल लाइन पुलिस ने शंकर नगर स्थित द मून और द माइंड स्पा सेंटर में दबिश दी थी। पुलिस काे शिकायत मिली थी, कि यहां पर देह व्यापार चल रहा है। दबिश में 13 संदिग्ध युवतियां मिली थी। पुलिस ने यहां से 5 युवकों पर कार्रवाई की थी।
ये लाइसेंस लगते हैं, लेकिन अधिकांश कारोबार गुमास्ता के भरोसे
स्पा सेंटर खोलने के लिए केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है, उसके अनुसार कारोबारियों को स्पा व्यवसाय लाइसेंस, ओसी सर्टिफिकेट, बिल्डिंग परमिट, पेशेवर लाइसेंस (मसाज थेरेपिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, एस्थेटिशियन, इलेक्ट्रोलॉजिस्ट, मैनीक्योरिस्ट लाइसेंस) लेना अनिवार्य है।
स्पा सेंटर में देह व्यापार चलाने वाले पर आज तक कार्रवाई नहीं
23 जून को दैनिक भास्कर ने पॉश कॉलोनी में स्पा सेंटर की आड़ में सेक्स रैकेट चलाने वाले गिरोह की खबर प्रकाशित की थी। श्याम नगर इलाके में मोर जस्ट फैमिली सैलून-स्पा संचालित होता था। इस परिसर में पहुंचने वाले लोगों को सेक्स सर्विस उपलब्ध कराई जाती थी। स्थानीय लोगों ने कई बार जिम्मेदार एजेंसियों से शिकायत भी की थी।
स्थानीय लोगों ने मोर जस्ट फैमिली सैलून-स्पा में बैठने वाले अनुराग नाम के व्यक्ति का वीडियो बनाया और दैनिक भास्कर को उपलब्ध करवाया। वीडियो में अनुराग ने सेक्स सर्विस उपलब्ध करवाने की बात भी कही और उसका पैसा भी बताया। अनुराग के कबूलनामे की खबर पब्लिश होने के बाद आरोपी स्पा सेंटर में ताला मारकर फरार हो गया। लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद भी जिम्मेदार एजेंसियों ने आज तक दलाल अनुराग और दुकान किराए पर देने वाले मालिकों पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की।
UNODS की सलाह के बाद भी शिकायत का इंतजार
स्पा सेंटरों को गुमास्ता लाइसेंस नगर निगम देता है। समय-समय पर औचक निरीक्षण करके रिकॉर्ड जांचने की जिम्मेदारी निगम के अलावा पुलिस अधिकारियों की भी है। जिम्मेदारों का कहना है, कि शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाती है।
हालांकि, पहले भी कई स्पा सेंटर्स में दबिश देकर रायपुर पुलिस कार्रवाई कर चुकी है। UNODS (संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण कार्यक्रम) भी समय-समय पर सलाह जारी करता है। इस सलाह का इंप्लीमेंट करने का निर्देश केंद्र सरकार राज्य सरकारों को देती है।
एसोसिएशन ने नहीं रखा अपना पक्ष
अवैध काम करने वाले स्पा सेंटर्स और उनके संचालकों पर नियंत्रण किस तरह लगेगा? स्पा सेंटरों में हो रही परेशानियों का निराकरण के लिए क्या प्लान हो सकता है? यह जानने के लिए दैनिक भास्कर की टीम ने स्पा सेंटर्स एसोसिएशन से संपर्क किया। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने पूरे मामले में अपना पक्ष अब तक नहीं रखा है।
इसके अलावा कुछ और प्रपोजल हैं
- लाइसेंस प्राधिकरण को लाइसेंस जारी करने से पहले स्पा-मसाज केंद्र के मालिक या संचालक का पुलिस सत्यापन के साथ-साथ स्पॉट सत्यापन भी करवाना होगा।
- स्पा-मसाज केंद्र के मालिक या कर्मचारी को किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होना चाहिए या पुलिस क्लियरिंग सर्टिफिकेट (पीसीसी) होना चाहिए।
- अगर विदेशी नागरिक स्पा-मसाज केंद्र में काम कर रहा है तो उसके देश का नाम, वह कब भारत आया था और वीजा से जुड़ी पूरी जानकारी देनी होगी।
- स्पा-मालिश केंद्रों में काम करने वाले विदेशियों को विदेशी अधिनियम 1946 के प्रावधानों का पालन करना होगा।
- वैध वीजा की किसी भी शर्त का उल्लंघन करने वाले विदेशी नागरिकों को 5 साल तक की जेल और जुर्माना लगाया जाएगा।
- सफाई, हाउसकीपिंग के लिए जरूरी कर्मचारी नियुक्त करने होंगे।
- केंद्र में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के तहत एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जाएगा। शिकायतों को संबंधित अधिकारियों को भेजा जाएगा।