
छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कोरोना की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने नए साल के जश्न में 100 से अधिक लोगों की एकता होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अभी तक नए साल के समारोह के लिए अभी केवल 7 होटल वालों ने अनुमति दी है। बता दें कि पिछले साल 38 से ज्यादा छोटे-बड़े होटल वालों ने नए साल के समारोह के लिए अनुमति ली थी।
रात 12.30 बजे के बाद नहीं होगी पार्टी:
जिला प्रशासन ने होटल वालों को निर्देश दिया है कि 31 दिसंबर को रात 12.30 बजे के बाद जश्न मना रहे हैं, पटाखे फोड़े या डीजे बजता रहा तो होटल सील कर दिया जाएगा। इसकी जांच के लिए प्रशासन और पुलिस की टीम रात भर गश्त करती है। सख्ती बढ़ने की वजह से इस बार होटल और मैरिज हॉल वाले होने से बच रहे हैं।
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शराब पीने के लिए लाइसेंस लेना होगा:
आईजी अजय यादव की बैठक के बाद एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने सफाई दी है कि तय समय के बाद डीजे याउड लास्पीकर का शोर नहीं किया जाएगा। हर घटना स्थल पर चढ़ना अनिवार्य होगा। आवाज वाले पटाखे प्रतिबंधित रहेंगे।
बिना लाइसेंस के कहीं भी शराब नहीं होगी। लाइसेंस लेने के दौरान यह भी बताएगा कि कितने लोगों के लिए शराब की व्यवस्था की जाएगी। लाइसेंस के बिना भवन का सीलबंद हो जाएंगे।
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