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आईसीआईसीआई बैंक केस | आईसीआईसीआई बैंक मामले में सीबीआई ने कोचर कोचर के खिलाफ चार्ज साइज के आधार पर दाखिल किया

फाइल फोटो

दिल्ली। सेंट्रल स्टैच्यू ब्यूरो (CBI) ने 3,250 करोड़ रुपये के ऋण धोखाधड़ी मामले में ICCICI बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक (MDD) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CO) चंदा कोचर (चंदा कोचर), पति उनके दीपक कोचर (दीपक कोचर) और वीडियो समूह के संस्थापक वेणुगोपाल धूत के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है।

अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि जांच एजेंसी ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120-बी (आपराधिक आरोप) और 409 (विश्वास का आपराधिक हनन) तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के बहाने के तहत आरोप पत्र दायर किया है। अधिकारियों के मुताबिक, सीबीआई ने नौ इकाइयों को नामित किया है, जिनमें कई कंपनियां और व्यक्ति शामिल हैं। उन्होंने कहा कि आईसीआईसीआई बैंक से चंदा कोचर के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति की अनिवार्य आवश्यकता के बिना सीबीआई मुंबई की एक विशेष अदालत ने अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश करने के लिए आगे दी है।

अधिकारियों के मुताबिक, बैंक को एक खत मंजूरी के लिए भेजा गया था, लेकिन उनका जवाब इंतजार कर रहा है। आम तौर पर, विशेष आरोपपत्र का संज्ञान लेने के लिए आगे बढ़ने से पहले दर्शक का इंतजार करता है और बाद में पात्र होने पर मुकदमा शुरू करता है। अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई की विशेष अदालत ने अभी तक अभियोग नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि मुकदमा चलाने की मंजूरी से इनकार के मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

एजेंसी ने पिछले साल दिसंबर में कोचर और धूत को गिरफ्तार किया था। हिरासत के लिए सीबीआई की याचिका का विरोध करते हुए, कोचर अधीनस्थ की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता देसाई कोर्ट के संज्ञान में एक पत्र आया, जिसे आईसीआईसीआई बैंक ने जुलाई 2021 में सीबीआई को लिखा था। पत्र में कहा गया था कि बैंक को किसी भी लेन-देन में कोई गलत नुकसान नहीं हुआ है। बंबी उच्च न्यायालय ने इस साल नौ जनवरी को कोचर को जमानत दे दी थी।

कोर्ट हाई कोर्ट ने कहा था कि वर्तमान मामले में गिरफ्तारी का आधार केवल सहयोग नहीं करना और पूर्ण एवं सही जानकारी नहीं करना बताया गया है। पीठ ने कहा था कि कोचर की गिरफ्तार दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 41ए का उल्लंघन है, जो संबंधित पुलिस अधिकारी के उपस्थिति होने के लिए न्यून बोल्ड अनिवार्य करती है। सीबी की प्राथमिक में कोचर युगल और धूत के साथ ही दीपक कोचर द्वारा आपका नूपा रिन्यूएबल (एनआरएल), सुप्रीम एनर्जी, वीडियोकॉन इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड को पंचर बनाया गया है।

एजेंसी ने आरोप लगाया है कि आईसीआईसीआई बैंक ने धूत द्वारा प्रवर्तित वीडियोकॉन समूह की प्राधिकरण को बैंक ऋण दायित्व ऋण दायित्व कीं। इसने यह भी आरोप लगाया कि इसके बदले में धूत ने सुप्रीम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (एसईपीएल) के माध्यम से नुपा रिन्यूएबल में 64 करोड़ रुपये का निवेश किया और 2010 और 2012 के बीच दीपक कोचर द्वारा आपके पिनकल ट्रस्ट को इसे प्लेस किया।

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Saurabh Namdev

| PR Creative & Writer | Ex. Technical Consultant Govt of CG | Influencer | Web developer
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