
दिल्ली की एक अदालत ने गुजारा भत्ता मांगने वाली एक याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यदि पत्नी पढ़ती-लिखती है और नौकरी में अनुदान पाने में सक्षम है, तो उसके लिए गुजारा भत्ता ठीक नहीं होगा।



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