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होली 2023 तारीख शब ए बारात दिल्ली पुलिस ने 9000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की, 600 से ज्यादा जगहों पर नाकाबंदी की जाएगी

शब-ए-बारात 2023: दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने होलिका दहन (Holika Dahan), शब-ए-बारात और होली (Holi) को लेकर तैयारी तेज कर दी है. इसी कड़ी में साउथ दिल्ली के डीसीपी चंदन चौधरी (चंदन चौधरी) ने कहा कि होलिका दहन 7 मार्च को है और शब-ए-बारात भी उसी दिन शाम को शुरू होगा. हम काफी सतर्क हैं। हमने करीब 91 पुलिस पिकेट सामरिक स्थानों पर विचार किया है। 66 पीसीआर वैन और पूरे इलाके में जो भी मोटरसाइकिल हैं, उन्हें अपने-अपने क्षेत्र में गश्त करने के लिए निर्देशित किया गया है।

इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने सोमवार को कहा कि श किब-ए-बारात और होली से पहले उसने प्रमाणीकरण यातायात सुनिश्चित करने और दुपहिया कदम को तेज गति से चलने या उन पर स्टंट करने से रोकने के लिए दो पहिया चालकों के साथ-साथ पैदल चलने वालों की सुरक्षा के विशाल व्यापक प्राधिकरण हैं। अधिकारियों ने बताया कि 9,000 स्थानीय बुलेटिन के अलावा सुरक्षा निरीक्षण की 150 से अधिक कंपनी और 800 यातायात प्रबंधन शब-ए-बारात के लिए आयोजित किया जाएगा।

600 से ज्यादा जगह की नाकाबंदी होगी

पुलिस के मुताबिक दिल्ली में 600 से ज्यादा जगह नाकाबंदी की जाएगी और 1,300 मोटरसाइकिल गश्ती दलों को रोका जाएगा। इसके साथ ही, 283 रणनीतिक स्थानों पर 759 यातायात अधिकारियों को नियंत्रित किया जाएगा। दिल्ली पुलिस की ओर से एडवाइजरी में कहा गया है कि इस साल होली और शब-ए-बारात एक साथ है, इसलिए ट्रैफिक पुलिस के विशेष दस्ते, पीसीआर और स्थानीय पुलिस के साथ विभिन्न सड़कों पर अभियान चलाते हैं, ताकि शराब पीकर गाड़ी चलाएं और यातायात के उल्लंघन की जांच की जा सकती है।

ये काम करने पर भी होगा एक्शन

एडवाइरी में कहा गया है कि गति से गाड़ी चलाना (ओवर-स्पीडिंग) की घटनाओं को रोकने के लिए गति की गणना करने वाले उपकरण (रडार गन) भी रुके चले जाएँ। होली के लिए 287 प्रमुख चौराहों, 233 संवेदनशील स्थानों पर 2,033 अधिकारियों को विशेष क्रम में रखा जाएगा। इसके अलावा सड़क सुरक्षा पर सर्वोच्च न्यायालय की समिति के निर्देश के अनुसार शराब पीकर गाड़ी चलाना, यातायात संकेतों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी।

ड्राइविंग लाइसेंस भी ज़ब्त होगा

वहीं गाड़ी चलाने के समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने, खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने और तेज गति से गाड़ी चलाने के मामले में ड्राइविंग लाइसेंस भी ज़ब्त कर लिया जाएगा और वह कम से कम तीन महीने की अवधि के लिए वीडियो भी जारी करेगा। जिन महत्वपूर्ण अवयस्क/अधिकृत व्यक्ति रन, स्टंट करते और बिना लाइसेंस के रन पाए जाते हैं, उनके पंजीकरण पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो जाएगी।

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Saurabh Namdev

| PR Creative & Writer | Ex. Technical Consultant Govt of CG | Influencer | Web developer
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