
<पी शैली ="टेक्स्ट-एलाइन: जस्टिफ़ाई करें;"Himachal News: 3 मार्च को हुई हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक में लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम 2021 और हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान नियम 2022 को कब्जे करने को मंजूरी दे दी गई। अब इमरजेंसी के दौरान जेल में रजिस्टर को पेंशन नहीं मिलती। इससे पहले साल 2022 में भाजपा सरकार ने आपात स्थिति के दौरान जेल में नेताओं को पेंशन देने का प्रावधान किया था। इसका लाभ प्रदेश भर के करीब 700 नेताओं को दिया जा रहा था। 15 दिन तक जेल में रहे नेताओं को 12 हजार, जबकि इससे ज्यादा दिनों तक जेल में रहने वाले नेताओं को 20 हजार रुपये पेंशन दी जा रही थी।
<p style="टेक्स्ट-एलाइन: जस्टिफ़ाई करें;"सरकार के फैसले को गलत बताया
हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान ज्वाला से विधायक संजय रतन ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना की मांग उठाई थी। उन्होंने आपात स्थिति के दौरान जेल गए नेताओं को पेंशन देने को गलत करार दिया था। विधायक संजय रतन के पिता सुशील रतन भी देश की आजादी के संग्राम में शामिल हैं। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि भाजपा सरकार के दौरान आपात स्थिति के दौरान जेल गए नेताओं को पेंशन देने का फैसला गलत था। उन्होंने केंद्र सरकार पर तंज करते हुए कहा कि मौजूदा नशे में भी रजिस्टर में जैसा कि आपात स्थिति है।
<p style="टेक्स्ट-एलाइन: जस्टिफ़ाई करें;"आशा वर्कर के पास 780 पोस्ट
<p style="टेक्स्ट-एलाइन: जस्टिफ़ाई करें;"इसके अलावा प्रदेश कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत इनसिवेटिव आधार पर 780 आशा वर्कर रखने का फैसला लिया गया। यह सामुदायिक स्तर पर विश्वसनीय स्वास्थ्य देखभाल लुक्स में स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता है। बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की सामुदायिक प्रक्रिया कार्यक्रम के लिए अन्य आशा सेवा फैसिलिटेटर रखने के लिए दिशा-निर्देशों को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रमंडल ने पहली से आठवीं कक्षा में सभी लड़कियों और साक्षरता जातियों को पढ़ा, जनजातियों के साथ बीपीएल के लड़कों को प्रत्यक्ष लाभ अंतर (DBT) के माध्यम से 600 रुपये प्रति छात्र राशि को भी सूचित किया। यह राशि स्कूल की वर्दी के लिए इन छात्रों या उनके माता-पिता के नाम का नाम बदल देगा। इससे राज्य के लगभग 3.70 मिलियन लोग जुड़ेंगे।
<p style="टेक्स्ट-एलाइन: जस्टिफ़ाई करें;"पट्टे पर दिए जाएंगे टोल बैरियर
मंत्रमंडल ने हिमाचल प्रदेश टोल्ज अधिनियम, 1975 के तहत वर्ष 2023-24 के लिए टोल बैरियर को नीलामी और निविदा प्रक्रिया के माध्यम से विकल्प देने की भी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने वन विभाग के अभियान्त्रिकी कर्मचारियों की प्रमाणन करने की भी स्वीकृति प्रदान की। इन 26 अभियान्त्रिकी कर्मचारियों की सेवाओं का लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड और हिमाचल प्रदेश पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड में समाहित की जाएगी।
<p style="टेक्स्ट-एलाइन: जस्टिफ़ाई करें;"ये भी पढ़ें: हिमाचल प्रदेश की राजनीति: नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुक्खू से फोन पर की बात, दे दी ये हिदायत
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