
UNITED NEWS OF ASIA. बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आर्य समाज के नाम पर संचालित अवैध विवाह संस्थानों पर सख्त रुख अपनाते हुए नोटिस जारी किया है। छत्तीसगढ़ प्रांतीय आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने संबंधित संस्थाओं से जवाब तलब किया है।
बिना मान्यता के आर्य समाज के नाम का दुरुपयोग
याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्य में कई संस्थाएं बिना किसी आधिकारिक संबद्धता के “आर्य समाज” के नाम पर विवाह संपन्न करवा रही हैं। रजिस्ट्रार, फर्म और सोसायटी ने छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 का उल्लंघन करते हुए ऐसे संस्थानों का पंजीकरण किया है, जो केवल मुनाफे के उद्देश्य से संचालित हो रहे हैं।
न आर्य समाज के नियम, न वेदिक विधि से विवाह
याचिका में कहा गया है कि इन संस्थानों में आर्य समाज के मूल सिद्धांतों का पालन नहीं किया जाता। विवाह के दौरान हवन, सत्यसंध जैसे धार्मिक अनुष्ठान नहीं होते, और न ही गुरुकुल से उपाधि प्राप्त पुरोहित इनमें शामिल होते हैं। इसके बावजूद ये संस्थाएं आर्य समाज के नाम पर विवाह कराकर प्रमाणपत्र जारी कर रही हैं।
हाईकोर्ट का सख्त रुख, नोटिस जारी
हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित संस्थानों को नोटिस जारी कर उत्तर मांगा है। कोर्ट यह सुनिश्चित करना चाहता है कि बिना मान्यता के संचालित संस्थानों पर उचित कार्रवाई की जाए और आर्य समाज के नाम का दुरुपयोग रोका जाए।
क्या होगा आगे?
अब इस मामले में संबंधित संस्थानों को जवाब देना होगा, जिसके बाद हाईकोर्ट अगली सुनवाई में उचित निर्देश जारी कर सकता है। इस फैसले से ऐसे संगठनों पर सख्ती हो सकती है, जो अवैध रूप से विवाह कराने का कार्य कर रहे हैं।
संक्षेप में:
- हाईकोर्ट ने आर्य समाज के नाम पर संचालित अवैध विवाह संस्थानों को नोटिस जारी किया।
- बिना मान्यता और वेदिक परंपरा के विवाह संपन्न करने का आरोप।
- छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के उल्लंघन का मामला।
- कोर्ट ने संबंधित संस्थानों से जवाब तलब किया।
हाईकोर्ट का यह फैसला राज्य में फर्जी विवाह प्रमाणपत्र जारी करने वाले संगठनों पर लगाम लगाने की दिशा में एक अहम कदम साबित हो सकता है।
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