छत्तीसगढ़राजनांदगांव 

Chhattisgarh : परिसीमन पर हाई कोर्ट का स्टे, कांग्रेस अध्यक्ष ने लगाई थी याचिका, 75 आपत्ति के बाद 7 बदलाव

UNITED NEWS OF ASIA.  राजनांदगांव। नगर निगम के परिसीमन पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसके बाद हाई कोर्ट ने फिलहाल परिसीमन की रिपोर्ट पर स्टे का आर्डर दिया है। इधर प्रशासन ने 25 जुलाई तक सभी दावा-आपत्ति का निबटारा कर अंतिम रिपोर्ट शासन को भेज दी है।

शहर के 51 वार्डों की परिसीमन रिपोर्ट 15 जुलाई को प्रशासन ने तैयार कर ली थी। जिसे सार्वजनिक किया गया। इसके बाद कुलबीर सिंह छाबड़ा ने इसमें नियमों का पेंच, नियम विपरीत कार्यवाही और जनता को परेशान करने वाला बदलाव बताकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने याचिका को संज्ञान लेते हुए निगम क्षेत्र के परिसीमन रिपोर्ट पर फिलहाल स्टे लगा दिया है।

अब लगाई गई आपत्ति के काउंटर में शासन अपना पक्ष हाईकोर्ट में रखेगा। इधर प्राथमिक परिसीमन रिपोर्ट जारी होने के बाद 22 जुलाई तक दावा-आपत्ति मंगाई गई थी, प्रशासन को परिसीमन को लेकर करीब 75 आपत्तियां मिली। जिसमें 25 जुलाई तक विचार और संशोधन कर अंतिम रिपोर्ट शासन को भेजा गया।

हाई कोर्ट में लगाई आपत्ति के संबंध में छाबड़ा ने बताया कि पूर्व में शासन ने 2011 के जनसंख्या के आधार पर परिसीमन का आदेश जारी किया। फिर एक दूसरे आदेश में अब तक की जनसंख्या को आधार मानने की बात कही। ऐसे में शासन ही अपने दोहरे आदेश में उलझ गया है। स्पष्‍ट नहीं किया गया कि परिसीमन किस आधार पर किया जा रहा। इसके अलावा वार्डों में होने वाले बदलाव, सीमाओं के परिवर्तन से भी लोगों को मूलभूत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसे ही लेकर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया।

अब तक अंतिम रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है इधर परिसीमन के तैयार अंतिम रिपोर्ट में 7 संशोधन किए गए हैं। हालाकि दावा-आपत्ति के बाद की अंतिम रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। लेकिन प्रशासनिक सूत्रों ने बताया कि वार्ड की सीमाओं, जनसंख्या के शिफ्टिंग सहित आरक्षण प्रभावित होने विषयों सहित कुल 75 आपत्तियां परिसीमन रिपोर्ट पर लगी थी। आपत्तियों का निराकरण करते हुए प्राथमिक रिपोर्ट में 7 आंशिक संशोधन करते हुए अंतिम रिपोर्ट तैयार की गई है। दावा-आपत्ति के निराकरण और बदलाव के बाद बनी रिपोर्ट को प्रशासन को भेज दिया गया है।

परिसीमन को लेकर जो पहली रिपोर्ट प्रशासन ने जारी की थी। उसमें शहर के 23 वार्डों की सीमाओं में बदलाव हुआ है। जबकि 28 वार्ड यथावत हैं। एक मेडिकल कॉलेज वार्ड को पेंड्री में शामिल किया गया है। जबकि कैलाश नगर वार्ड के दो हिस्से किए गए हैं। परिसीमन में जिन वार्डों की सीमाएं बदली है। उनमें वार्ड क्रमांक 2, 3, 5, 6, 15, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 39, 41, 42, 43, 46, 47 और वार्ड क्रमांक 50 शामिल है।

इसी बदलाव के बाद 75 दावा-आपत्ति लगाई गई थी। जिसमें 7 को संज्ञान में लेते हुए आंशिक सुधार किया गया है। अब सुधार वाली रिपोर्ट शासन स्तर से ही जारी होगी। एसडीएम अतुल विश्वकर्मा ने बताया कि परिसीमन की अंतिम रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेज दी गई है। कोर्ट के स्टे संबंधित उन्हें अब तक कोई आदेश नहीं मिला है।

 

 


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