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यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट का फैसला, पढ़ें कोर्ट ने क्या कहा

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यूपी निकाय चुनाव के नतीजे को लेकर मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपना फैसला सुनाया है। उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि निकाय चुनाव बिना ओबीसी परिणाम जारी करेंगे। हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को झटका देते हुए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था. जिसके बाद मंगलवार को अदालत में सुनवाई की अगली तारीख तय की गई थी।

हाई कोर्ट के फैसले की 4 बड़ी बातें

1-हाईकोर्ट ने 5 अटैचमेंट 2022 का स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जिसके तहत ओबीसी एनट्योरिटी फिक्स करते हुए चुनाव प्रक्रिया शुरू की गई थी।

2-हाईकोर्ट ने 12 अटैचमेंट 2022 का वह शासनदेश भी करार दिया है जिसके तहत व्यक्तिगत रूप से बैंक खातेदार अधिकारियों द्वारा संचालित किए जाने की अनुमति दी गई थी।

3-हाईकोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि चूंकि ट्रिपल टेस्ट किए बिना ओबीसी विवरण नहीं दिया जा सकता है और ट्रिपल टेस्ट में काफी समय लग सकता है जबकि दाखिले के कार्यकाल 31 जनवरी 2023 तक समाप्त हो रहे हैं सरकार के दाखिले के लिए आवेदन पत्र करें। -एससीएसटी अनिवार्य रूप से सिवा सभी सीटें सामान्य होंगी। यह भी स्पष्ट किया गया है कि संवैधानिक पहलुओं के अनुसार महिला निष्कर्ष दिए गए हैं।

4-यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि नए निर्वाचित निकाय का गठन के पूर्व वर्तमान का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो निकाय का कार्य तीन सदस्यीय समिति देखेगी जिसमें DM, अधिशासी अधिकारी या मुनिसिपल आयुक्त तथा एक जिला अधिकारी सदस्य होंगे। यह समिति कोई बड़ी नीतिगत निर्णय नहीं लेती है।

 

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