
यूपी में निकाय चुनाव का रास्ता दिखा रहे हैं
उत्तर प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। उच्च न्यायालय के फैसले के बाद अब प्रदेश में निकाय चुनाव करा रहे हैं। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सरकार को आदेश दिया कि ओबीसी घोषणा के बिना प्रदेश में निकाय चुनाव आयोग जाएंगे। यह फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुना है।
सरकार ने 5 दिसंबर को ड्राफ्ट जारी किया था
राज्य सरकार ने 5 दिसंबर को लोकसभा चुनाव के ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को खारिज करते हुए कहा कि निकाय चुनाव को बिना ओबीसी के विवरण के ही देखने के आदेश दिए गए हैं। यह निर्णय देवेंद्र कुमार उपाध्याय और मिश्रित सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर पैर 93 याचिकाओं पर एक साथ पारित किया है।
ओबीसी सभी आरक्षित सीटें होस्टेड जनरल
उच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद ओबीसी वर्ग श्रेणी के लिए सभी सीटों को अब सामान्य विशिष्ट वर्ग में आरक्षित करें। यानी अब इन आशंकाओं पर कोई भी व्यक्ति अपनी रिश्ते ठोकते हुए चुनाव लड़ सकता है।
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