
UNITED NEWS OF ASIA. बिलासपुर | छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राजधानी रायपुर में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे से हुई सात वर्षीय मासूम की मौत के मामले को स्वतः संज्ञान में लिया है। अदालत ने राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविन्द्र कुमार अग्रवाल की डबल बेंच ने इस मामले पर गंभीर नाराजगी जताते हुए पूछा कि प्रतिबंध के बावजूद चाइनीज मांझा कैसे बाजार में उपलब्ध है।
कोर्ट ने यह भी पूछा कि राज्य सरकार के अधिनियम के पालन में कोई कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की गई, और मृतक बच्चे के परिवार को मुआवजा क्यों नहीं दिया गया। इस मामले में पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, जिनकी जानकारी अदालत ने मांगी है। अगली सुनवाई 29 जनवरी 2025 को होगी।
यह घटना रायपुर के पचपेड़ी नाका इलाके में रविवार को हुई, जहां 7 साल का बच्चा खेलते हुए चाइनीज मांझे के कारण गले में फंसकर घायल हो गया। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी दुखद मौत हो गई। वहीं, देवेंद्र नगर में एक महिला अधिवक्ता भी चाइनीज मांझे से घायल हो गई।
राज्य सरकार की जिम्मेदारी पर सवाल उठाते हुए कोर्ट ने कड़े कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया।
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